26.4 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 04:49 pm
26.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

महाराष्ट्र में एंट्री के लिए VACCINE की दोनों डोज जरूरी, RTPCR रिपोर्ट नहीं तो 14 दिन Quarantine

Advertisement

कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य में आने वाले यात्री को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी होगा. उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा. वहीं, अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Maharashtra Corona Guidelines: कोरोना (CORONA) की पहली और दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित रहा महाराष्ट्र (Maharashtra) तीसरी लहर को लेकर अलर्ट मोड पर है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने एक बार फिर लोगों की आवाजाही को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए एक गाइडलाइन जारी की है.

- Advertisement -

गाइडलाइन के मुताबिक, महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को दो शर्तों में से एक का पालन करना अनिवार्य होगा. पहली शर्त है कि जो लोग राज्य में जाना चाहते हैं, उन्हें कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा. वहीं दूसरी वैक्सीन की डोज लगे 14 दिन होना जरूरी है. दूसरी शर्त के मुताबिक 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव आरटीपीसीआर (RT-PCR) रिपोर्ट रखना होगा. दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने की स्थिति में 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन किया जाएगा.

कोविड-19 पाबंदियों में ढ़ील

महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 पाबंदियों में ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल, रेस्तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति देने का भी फैसला किया है. हालांकि, इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण (Vaccination) होना चाहिए. इसके अलावा, दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रखने की अनुमति दी गई है. स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाएगी.

महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मामलें बढ़े

महाराष्ट्र में लगातार डेल्टा प्लस वेरिएंट (Delta Plus Variants) का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पांच लोगों के मौत की पुष्टि भी कर दी है. ऐसे में सरकार की चिंता बढ़ गई है. लिहाजा, इसको लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं और इस वेरिएंट को लेकर रिसर्च भी जारी है.

Posted By Ashish Lata

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें