26.4 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 04:08 pm
26.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Post Poll Violence: TMC-‌बीजेपी आमने-सामने, स्मृति बोलीं- राज्य सरकार को महिलाओं के बलात्कार का अधिकार है?

Advertisement

West Bengal Post Poll Violence: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस से पूछा कि क्या सरकार को अधिकार है कि वह महिलाओं का बलात्कार करे? लोगों की हत्या करे?

Audio Book

ऑडियो सुनें

West Bengal Post Poll Violence: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर कलकत्ता हाइकोर्ट के एक फैसले के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) आमने-सामने आ गये हैं. बीजेपी ने हाइकोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है, तो तृणमूल कांग्रेस ने इस पर नाराजगी जाहिर की है. तृणमूल के सांसद ने चुनाव के बाद हुई हिंसा की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच को राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करार दिया है. साथ ही कहा है कि बंगाल सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है.

- Advertisement -

दरअसल, कलकत्ता हाइकोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से मामले की जांच कराने का आदेश दिया है. पांच जजों की वृहत्तर पीठ ने कहा कि जस्टिस आईपी मुखर्जी की निगरानी में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई करेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर जांच दल को ऐसा लगता है कि कोई मामला चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित नहीं है, तो तमाम रिकॉर्ड संबंधित थाना प्रभारी को सौंप दिये जायेंगे.

कोर्ट के फैसले को टीएमसी और बीजेपी ने अपनी-अपनी तरह से परिभाषित करने की कोशिश की. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकार को यह अधिकार है कि वह महिलाओं का बलात्कार करे? लोगों की हत्या करे?

Also Read: बंगाल में चुनावी हिंसा: अब शिक्षाविदों ने राष्ट्रपति से की हस्तक्षेप की मांग, दिलीप घोष बोले- राज्य सरकार हिंसा पर मौन क्यों

उन्होंने पूछा कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार को यह अधिकार है कि वह भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकर्ताओं के घरों को लूटे और उसे जला दे. भारत में बसने वाले लोगों को अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर करने का अधिकार बंगाल सरकार को कौन देता है? उनका सिर्फ एक गुनाह है कि वे बीजेपी का समर्थन करते हैं? ये बातें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहीं.

स्मृति ईरानी ने ये बातें तब कहीं, जब कलकत्ता हाइकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की किसी जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने के आदेश दिये. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निष्पक्ष जांच का यही एकमात्र विकल्प था. कलकत्ता हाइकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे लोकतंत्र में आस्था रखें. उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. सभी पीड़ितों को न्याय अवश्य मिलेगा.

पीड़ितों से बोलीं स्मृति- सबको न्याय मिलेगा

स्मृति ईरानी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने सबूतों को मिटाने की हरसंभव कोशिश की. बावजूद इसके बलात्कार की शिकार हुई महिलाओं ने न्यायालय की शरण ली. उन्होंने मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करायी. जांच दल के सदस्यों को आपबीती सुनायी. इसके बाद कलकत्ता हाइकोर्ट की पांच जजों की बेंच ने यह आदेश दिया है. यह पीड़ित महिलाओं के लिए एक संदेश है कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा.

Also Read: पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा: जान बचाने के लिए एक लाख लोगों को करना पड़ा पलायन, अब होगी ‘सुप्रीम’ सुनवाई

उधर, तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने कलकत्ता हाइकोर्ट के इस आदेश पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वह इस फैसले से खुश नहीं हैं. उन्होंने कहा कि यदि राज्य की विधि व्यवस्था के हर मामले में सीबीआई को शामिल किया जायेगा, तो यह राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस फैसले पर विचार-विमर्श करने के बाद उसका आकलन करेगी और जरूरी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगी.

बलात्कार के मामलों की जांच करेगी सीबीआई

कोर्ट की वृहत्तर पीठ ने कहा कि महिलाओं के साथ हुई बलात्कार की घटनाओं की जांच रिपोर्ट सीबीआई जांच दल को सौंप दी जाये. बाकी सभी मामलों की निगरानी के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों की टीम बनायी गयी है. इसमें पश्चिम बंगाल कैडर की आईपीएस अधिकारी सुमन बाला साहू और सौमेन मित्रा शामिल हैं. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होने वाले जांच के लिए अलग से एक आदेश पारित किया जायेगा.

पांच जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार जांच से जुड़े सारे दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंप दे. यदि उसने जांच एजेंसी की मदद नहीं की, तो इसे गंभीरता से लिया जायेगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि राशिद मुनीर खान के मामले की अलग से जांच की जाये. साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को नियम के मुताबिक मुआवजा का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा लगता है कि किसी मामले में दिशा-निर्देश की जरूरत है, तो जांच एजेंसी कोर्ट के समक्ष हलफनामा दाखिल कर सकता है.

Posted By: Mithilesh Jha

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें