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रांची में बिना अनुमति विज्ञापन पट्ट लगाने के कारण छह प्रतिष्ठानों पर “3.91 लाख का जुर्माना

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रांची : बिना अनुमति के विज्ञापन पट्ट लगाने पर रांची नगर निगम ने मेन रोड के छह प्रतिष्ठानों पर 3.91 लाख का जुर्माना लगाया. मंगलवार को सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. 15 के अंदर राशि जमा नहीं करने पर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा.

एम बाजार, बांबे बाजार, टिनी टू टेल, मोदी बुटीक, पल्लवी फैबटेक्स व बिग मार्ट पर जुर्माना लगाया गया. निगम की बाजार शाखा ने शहर के सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने भवन व प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का विज्ञापन पट्ट लगाते हैं, तो इसका परमिशन नगर निगम से लें अन्यथा निगम द्वारा ऐसे भवन मालिकों व प्रतिष्ठान संचालकों से जुर्माना वसूलेगा.

रांची : बिना अनुमति के विज्ञापन पट्ट लगाने पर रांची नगर निगम ने मेन रोड के छह प्रतिष्ठानों पर 3.91 लाख का जुर्माना लगाया. मंगलवार को सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 15 दिनों के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है. 15 के अंदर राशि जमा नहीं करने पर निगम ऐसे प्रतिष्ठानों पर नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा.

एम बाजार, बांबे बाजार, टिनी टू टेल, मोदी बुटीक, पल्लवी फैबटेक्स व बिग मार्ट पर जुर्माना लगाया गया. निगम की बाजार शाखा ने शहर के सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने भवन व प्रतिष्ठान में किसी प्रकार का विज्ञापन पट्ट लगाते हैं, तो इसका परमिशन नगर निगम से लें अन्यथा निगम द्वारा ऐसे भवन मालिकों व प्रतिष्ठान संचालकों से जुर्माना वसूलेगा.

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