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धनबाद जज की मौत मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई बोली-हाथ लगे हैं अहम सुराग

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सड़क पर मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ड्राइवर ने धनबाद के जज उत्तम आनंद को टक्कर मार दी थी. जिससे उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में एसआईटी गठन के बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा की गयी थी. साजिश का खुलासा करने में सीबीआई जुटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है.

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Jharkhand News, रांची न्यूज : झारखंड के धनबाद सिविल कोर्ट के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में आज गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस दौरान सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि उसे हाथ अहम सुराग लगे हैं. इस दिशा में सीबीआई तेजी से कार्य कर रही है और हर बिंदु पर जांच की जा रही है, ताकि जल्द इस मामले का खुलासा किया जा सके.

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने जेपीएससी और जेएसएससी पर नाराजगी जाहिर की और कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारी लापरवाही नहीं बरतें. खाली पदों को भरने को लेकर तेजी दिखाएं. 3 माह में सभी खाली पदों को नहीं भरने पर अदालत सख्त आदेश जारी करेगी.

Also Read: Jharkhand News : झारखंड हाईकोर्ट में सीबीआई ने कहा-धनबाद जज को ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर मारी थी टक्कर

पिछली सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट देखी थी और अब तक की जांच में कुछ नया खुलासा नहीं होने पर खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान वर्चुअल उपस्थित सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर से जांच के बारे में जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें एक जज की हत्या कर दी गई है. यह चिंता की बात है. सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर ने खंडपीठ को बताया था कि ऑटो ड्राइवर द्वारा जज को जानबूझकर टक्कर मारी गयी है. सीबीआई जल्द साजिश करने वालों तक पहुंचेगी.

Also Read: झारखंड में पलाश ब्रांड व फूलो झानो आशीर्वाद अभियान से बदल रही महिलाओं की तस्वीर, सीएम ने दिया ये निर्देश

आपको बता दें कि सड़क पर मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो ड्राइवर ने धनबाद के जज उत्तम आनंद को टक्कर मार दी थी. जिससे उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में एसआईटी गठन के बाद सीबीआई जांच की अनुशंसा की गयी थी. साजिश का खुलासा करने में सीबीआई जुटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट इस मामले की साप्ताहिक मॉनिटरिंग कर रहा है. हर सप्ताह सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दायर कर रही है.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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