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राजस्थान सरकार ने जारी की नई कोविड गाइडलाइन, धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोगों तक शामिल होने की मिली अनुमति

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Rajasthan Govt New COVID Guidelines राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए सोमवार को संशोधित कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं. आज जारी किए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक के लिए अनुमति दी है.

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Rajasthan Govt New COVID Guidelines राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए सोमवार को संशोधित कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए हैं. आज जारी किए नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, सरकार ने धार्मिक कार्यक्रमों को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक के लिए अनुमति दी है. जिसमें लोगों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लगवा ली हो.

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राजस्थान सरकार की तरफ से जारी की गई संशोधित गाइडलाइंस में धार्मिक आयोजन की इजाजत दी गई है. साथ ही पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहने की बात कही गई है. पूरे राजस्थान में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. वहीं, पशु हाट मेला और हाट बाजारों को खोलन की इजाजत रहेगी. नए दिशानिर्देश के मुताबिक, प्रदेश में सभी शॉपिंग मॉल्स और दुकानें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी. जबकि, पेट्रोल-डीजल पंप अपने समयानुसार चलते रहेंगे.

संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक, राजस्थान में बाजारों और मेलों में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. राज्य की सभी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स के अलावे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात बजे तक ही खुले रहने की अनुमति होगी. पेट्रोल व डीजल पम्प के अलावे सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित प्रतिष्ठान समयानुसार संचालित किये जाएंगे. ये सभी नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे.

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