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Bareilly News: आठ साल के मासूम की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा, कमरे से मिला था शव

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बरेली के बिथरी चैनपुर में आठ साल के मासूम की हत्या कर शव को कमरे में गाड़ने के दोषी को स्पेशल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह हत्या फिरौती के लिए की गई थी.

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Bareilly News: चार साल पहले बिथरी चैनपुर के साजनपुर निवासी बबलू यादव के आठ साल के बेटे की उनके सगे भतीजे ने फिरौती के लिए हत्या की दी थी. हत्यारे टिंकू यादव के मां-बाप की बचपन में मौत हो गई थी. आरोपी चाचा बबलू यादव के घर पर पला बढ़ा. उसकी चाची शकुंतला ने बेटे की तरह उसे पाला था.

बबलू यादव और शकुंतला के बेटे सौरभ से टिंकू यादव की अच्छी बनती थी. कक्षा तीन में पढ़ने वाला सौरभ 16 जुलाई 2017 को गायब हो गया. शकुंतला ने बताया था कि टिंकू और उसके दोस्त के साथ सौरभ को जाते देखा था. टिंकू ने अगले दिन चाचा को फिरौती का पर्चा दिखाया. पर्चे में फिरौती के लिए 6.40 लाख रुपये मांगने की बात लिखी थी.

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बबलू यादव ने बेटे सौरभ के गायब होने की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने शक के आधार पर टिंकू और उसके दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस की सख्ती से टिंकू ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया. टिंकू के बंद मकान के कमरे से सौरभ की लाश बरामद की गई. गड्डा खोदकर शव को बाहर निकाला गया.स्पेशल जज निर्दोष कुमार ने दोषी टिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

(इनपुट: मुहम्मद साजिद, बरेली)

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