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करवा चौथ 2021 : पत्नी के लिए ले रहे हैं महंगा गिफ्ट तो पहले जान लें टैक्स संबंधी ये नियम

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करवा चौथ पर अपनी पत्नी को महंगा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो गिफ्ट लेने-देने से संबंधित टैक्स नियम अच्छी तरह से जान लें. इससे आपको आसानी होगी.

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इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 56 के तहत रिश्‍तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्‍स छूट के दायरे में आते हैं. इसके तहत पति, पत्‍नी, भाई, बहन, पति और पत्‍नी के भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामी समेत खून के रिश्‍ते वाले रिश्तेदारों से मिलने वाला गिफ्ट टैक्‍स छूट के दायरे में आता है. इन लोगों से मिले किसी भी प्रकार के गिफ्ट पर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्‍स नहीं लगता है. लेकिन दोस्तों से मिलने वाले गिफ्ट पर टैक्स चुकाना होगा. क्योंकि दोस्त रिश्तेदारो की श्रेणी में नहीं आते.

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यदि एक वित्‍त वर्ष में आपको 50,000 रुपये तक का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको कोई टैक्‍स नहीं देना होगा. लेकिन अगर गिफ्ट की रकम 50 हजार से ज्‍यादा है तो इस पूरी रकम पर आपको टैक्‍स चुकानी होगी.

समझने के लिए मान लीजिए कि यदि एक वित्‍त वर्ष में आपको किसी ने 75,000 रुपये गिफ्ट के तौर पर दिया. ऐसा होते ही यह 75,000 रुपया आपके इनकम में जुड़ जाएगा और इसी हिसाब से आपको टैक्‍स स्‍लैब दर के आधार पर इनकम टैक्‍स देना पड़ेगा. यह इनकम अदर सोर्स से होने वाली आय कैटेगरी से मानी जाएगी.

चल या अचल संपत्ति भी यदि आपको गिफ्ट के तौर पर मिलती है तो इसपर भी आपको टैक्‍स देना होगा. कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है और आप उसमें अपनी ओर से भी कुछ खर्च कर रहे हैं. तो इसके लिए इनकम टैक्‍स कानून में अलग से प्रावधान हैं.

इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्‍शन 56 के तहत रिश्‍तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्‍स छूट के दायरे में आते हैं. इसके तहत पति, पत्‍नी, भाई, बहन, पति और पत्‍नी के भाई-बहन, चाचा-चाची, मामा-मामी जैसे ब्लड रिलेशन वाले रिश्‍तेदारों से मिलने वाले गिफ्ट टैक्‍स छूट के दायरे में आता हैं. ऐसे रिश्तेदारों से मिले किसी भी तरह के गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड‍़ता है.

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