26.1 C
Ranchi
Tuesday, February 4, 2025 | 12:29 pm
26.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट का JPSC को निर्देश, नागपुरी भाषा के प्रार्थी को साक्षात्कार में करें शामिल, जानें पूरा मामला

Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट ने व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार मामले में फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि नागपुरी भाषा विषय में व्याख्याता पद के लिए प्रार्थी को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार में शामिल कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जेपीएससी को प्रार्थी को औपबंधिक रूप से साक्षात्कार में शामिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि यदि साक्षात्कार समाप्त नहीं हुआ है, तो प्रार्थी को उसमें शामिल कराया जाये.

- Advertisement -

उनका साक्षात्कार लिया जाये. यह भी कहा कि मामले के अंतिम फैसले से साक्षात्कार प्रभावित होगा. साथ ही जेपीएससी को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित की.

इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि उन्होंने नागपुरी भाषा विषय में व्याख्याता पद के लिए वर्ष 2018 में आवदेन किया था. परीक्षा शुल्क का भी भुगतान किया था, लेकिन व्याख्याता नियुक्ति साक्षात्कार में शामिल होने के लिए जेपीएससी द्वारा उन्हें बुलावा नहीं भेजा गया. वहीं जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल व अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.

उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने आवेदन दिया था, लेकिन परीक्षा शुल्क आयोग को प्राप्त नहीं हुआ था. इसलिए आयोग द्वारा साक्षात्कार में शामिल होने के लिए बुलावा नहीं भेजा गया. प्रार्थी मनोज कच्छप ने याचिका दायर की है.

Posted by : Sameer Oraon

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें