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दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी 21 साल में ही जाम छलका सकेंगे, विधानसभा से नई आबकारी बिल पारित

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रियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का फैसला किया है.

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नई दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के बाद अब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने भी शराब पीने की उम्र घटाने का फैसला किया है. यहां पर भी शराब खरीद-बिक्री की उम्र 25 घटाकर 21 साल कर दी गई है. हरियाणा सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया है.

मीडिया की खबरों के अनुसार, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया. विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में उम्र सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है.

हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया. उन्होंने सदन में विधेयक पेश करते हुए कहा कि आज के दौर की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में उस समय से काफी बदलाव आया है, जब उपरोक्त प्रावधानों को आबकारी अधिनियम में शामिल किया गया था. इसमें कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत फैसला भी कर सकते हैं.

Also Read: दिल्ली के 260 शराब दुकानों को बंद करने के फैसले में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस साल के मार्च महीने में ही शराब के सेवन, उसकी खरीद और बिक्री की उम्र को घटाने का फैसला किया था. दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली में लंबे समय से शराब पीने और खरीदने की उम्र में कटौती की मांग की जा रही थी. अब दिल्ली में शराब पीने की उम्र यूपी के नोएडा के बराबर कर दी गई है.

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