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क्रिसमस के दिन केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा की संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज किये? ममता के ट्वीट में कितना है दम?

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ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि क्रिसमस के दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिये. केंद्र ने उनके दावों को खारिज कर दिया है. पढ़ें डिटेल

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कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि क्रिसमस (Christmas) के दिन केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा (Mother Teresa) की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) के भारत में सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिये हैं. तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ने कहा है कि इसकी वजह से मिशनरीज के 22 हजार मरीज और कर्मचारियों का जीवन संकट में आ गया है.

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मरीजों को दवा नहीं मिल रही. कर्मचारियों को खाने के लाले पड़ गये हैं. ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि कानून सर्वोपरि है. मानवीय हितों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उसकी ओर से मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी अकाउंट को फ्रीज नहीं किया गया है. गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सरकार को सूचित किया है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद बैंक से आग्रह किया है कि उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया जाये. बाद में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भी सफाई दी कि उसने खुद बैंक से कहा है कि उसके खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी जाये.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया. गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह भी बताया कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी खाते से लेनदेन को नहीं रोका है.

Also Read: विदेशों से प्राप्त 927.2 करोड़ के अनियमित उपयोग का मामला: मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खिलाफ CBI जांच की हुई अनुशंसा

गृह मंत्रालय के इस बयान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि केंद्र सरकार ने मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था के सभी बैंक खातों से लेन-देन पर रोक लगा दी है. ममता बनर्जी के दावों को गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है. मंत्रालय ने कहा कि एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन को एफसीआरए 2010 और विदेशी अभिदाय विनियमन नियम (एफसीआरआर) 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के लिए 25 दिसंबर को खारिज कर दिया था.

बयान के अनुसार, ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी से नवीनीकरण आवेदन को खारिज करने के फैसले की समीक्षा के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला है.’ एफसीआरए के तहत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था. गृह मंत्रालय ने कहा कि वैधता को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाया गया था.

मदर टेरेसा ने की थी मिशनरीज की स्थापना

बयान में आगे कहा गया है, ‘हालांकि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते हुए कुछ प्रतिकूल जानकारियां देखी गयीं. इन्हें देखते हुए आवेदन को खारिज कर दिया गया.’ उसने कहा कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर, 2021 तक वैध था और मंत्रालय ने उसके किसी बैंक खाते पर रोक नहीं लगायी है. मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक धार्मिक संस्था है. वर्ष 1950 में मदर टेरेसा ने इसकी स्थापना की थी. इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है.

Posted By: Mithilesh Jha

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