16 C
Ranchi
Tuesday, February 25, 2025 | 04:18 am
16 C
Ranchi
No videos found

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पूर्व मंत्री एनोस एक्का की घर वापसी अभी नहीं हो सकेगी, याचिका हुई खारिज, जानें क्या है मामला

Advertisement

पूर्व मंत्री एनोस एक्का की घर वापसी का सपना टूट गया है, उनकी पत्नी ने घर वापसी के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के विशेष न्यायाधीश में याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गयी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : पूर्व मंत्री एनोस एक्का का प्रवर्तन निदेशालय (इडी) से घर वापस लेने का सपना टूट गया है. घर वापसी के उद्देश्य से पूर्व मंत्री की पत्नी मेनन एक्का ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में याचिका दायर की थी. इसमें मेनन की ओर से कहा गया था कि एयरपोर्ट रोड स्थित मकान की असली मालकिन वह हैं.

उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही सजा. इसलिए उनके घर को जब्त कर उसमें कार्यालय खोलना नियम सम्मत नहीं है. अदालत उन्हें उनका घर वापस दिलाये. सुनवाई के बाद न्यायालय ने मेनन की याचिका खारिज कर दी. संपत्ति जब्त करने की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मेनन एक्का को भी अपना पक्ष पेश करने का मौका मिला था.

एडजुकेटिंग अथॉरिटी में सुनवाई के दौरान भी यह प्रमाणित हुआ कि यह संपत्ति पूर्व मंत्री की नाजायज कमाई से मनी लाउंड्रिंग कर खरीदी गयी. पीएमएलए ट्रिब्यूनल ने भी एनोस एक्का की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया. इसलिए यह संपत्ति अब भारत सरकार में निहित हो गयी है. इडी की कार्रवाई नियमसम्मत और न्यायालयों के आदेशानुसार है. मामले की सुनवाई के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा ने मेनन एक्का की याचिका खारिज कर दी.

Posted By : Sameer Oraon

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर