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Xiaomi पर भारत में कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप, सरकार ने थमाया नोटिस

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Xiaomi India Import Duty Evasion: चीन की फोन विनिर्माता कंपनी शाओमी की भारतीय इकाई को आयात शुल्क की कथित चोरी को लेकर 653 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि शाओमी इंडिया को उसके परिसरों में तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने जांच के दौरान पाया था कि शाओमी इंडिया और उसके अनुबंध वाली विनिर्माता कंपनियां द्वारा आयात किये गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी की राशि शामिल नहीं थी, जो सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन है.

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मंत्रालय ने कहा कि लेनदेन मूल्य में ‘रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क’ नहीं जोड़कर शाओमी इंडिया सीमा शुल्क से बच रहा था. मंत्रालय के अनुसार, डीआरआई की जांच पूरी होने के बाद शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एक अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग और वसूली को लेकर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं.

इस संबंध में भेजे गए ईमेल का शाओमी ने जवाब देते हुए कहा, शाओमी इंडिया में हम यह सुनिश्चित करने को अत्यधिक महत्व देते हैं कि सभी भारतीय कानूनों का पालन किया जाए. कंपनी ने कहा, फिलहाल हम नोटिस की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं. एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकारियों का समर्थन करेंगे.

Also Read: 6GB RAM और 6000mAh बैटरी वाला Xiaomi का स्मार्टफोन मिल रहा इतना सस्ता

Xiaomi India Import Duty Evasion: चीन की फोन विनिर्माता कंपनी शाओमी की भारतीय इकाई को आयात शुल्क की कथित चोरी को लेकर 653 करोड़ रुपये का नोटिस जारी किया गया है. एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई.

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि शाओमी इंडिया को उसके परिसरों में तलाशी के दौरान बरामद दस्तावेजों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने जांच के दौरान पाया था कि शाओमी इंडिया और उसके अनुबंध वाली विनिर्माता कंपनियां द्वारा आयात किये गए माल के निर्धारित मूल्य में रॉयल्टी की राशि शामिल नहीं थी, जो सीमा शुल्क कानून का उल्लंघन है.

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मंत्रालय ने कहा कि लेनदेन मूल्य में ‘रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क’ नहीं जोड़कर शाओमी इंडिया सीमा शुल्क से बच रहा था. मंत्रालय के अनुसार, डीआरआई की जांच पूरी होने के बाद शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एक अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2020 की अवधि के लिए 653 करोड़ रुपये के शुल्क की मांग और वसूली को लेकर तीन कारण बताओ नोटिस जारी किये गए हैं.

इस संबंध में भेजे गए ईमेल का शाओमी ने जवाब देते हुए कहा, शाओमी इंडिया में हम यह सुनिश्चित करने को अत्यधिक महत्व देते हैं कि सभी भारतीय कानूनों का पालन किया जाए. कंपनी ने कहा, फिलहाल हम नोटिस की विस्तार से समीक्षा कर रहे हैं. एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में, हम सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधिकारियों का समर्थन करेंगे.

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