24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

कालीचरण महाराज को पुणे कोर्ट से मिली जमानत, भड़काऊ भाषण मामले में हुए थे गिरफ्तार

Advertisement

कालीचरण महाराज को पुणे की अदालत से जमानत मिल गई है. इससे पहले भी वह रायपुर में जमानत पर छूट थे. बता दें कि उन्हें महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Kalicharan Maharaj got bail: महात्मा गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी मामले में गिरफ्तार कालीचरण महाराज को आज पुणे की अदालत से 25 हजार रुपए की जमानत राशि पर जमानत मिल गई है. हालांकि इस मामले में वह न्यायिक हिरासत में बने रहेंगे. कालीचरण महाराज को पुणे पुलिस वापस छत्तीसगढ़ भेज रही है. आपको बता दें कि पुणे की अदालत ने उन्हें एक दिन के पुलिस हिरासत पर भेजा था. इससे पहले भी कालीचरण महाराज रायपुर में भड़काऊ भाषण मामले में जमानत पर छूट कर आए थे. कालीचरण महाराज ने 26 दिसंबर को रायपुर में धर्म संसद के आखिरी दिन महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया था.

- Advertisement -

छत्तीसगढ़ से लाए गए थे महाराष्ट्र: बता दें कि महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कालीचरण महाराज उर्फ अभिजीत धनंजय सरंग को पुणे की अदालत ने बुधवार को एक दिन के पुलिस हिरासत में भेजा था. पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक अदालत ने कालीचरण महाराज को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र ले जाने की अनुमति दी थी. पुणे की अदालत में 6 जनवरी तक उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था.

Also Read: पुणे पुलिस की हिरासत में कालीचरण महाराज, भड़काऊ भाषण मामले में अदालत का फैसला

क्या हैं पूरा मामला: रायपुर में दो दिवसीय ‘धर्म संसद’ (धार्मिक संसद) के समापन के दौरान, कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसा की थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रायपुर के इस धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने लोगों से धर्म की रक्षा के लिए सरकार के मुखिया के रूप में एक कट्टर हिंदू नेता को चुनने के लिए भी कहा था. रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 294 (आपत्तिजनक हरकत) और 505 (सार्वजनिक तौर पर शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया था. बाद में इस मामले में 124ए के तरत राजद्रोह और चार दूसरी धाराओं को भी जोड़ा गया था.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें