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उत्तराखंडः इंटरव्यू करने गये न्यूज चैनल टीम के साथ मारपीट, बंधक बनाकर दी गईं धमकियां भी, जानें पूरा मामला

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नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत के मुताबिक विनीत खरे निवासी बीबीसी ब्यूरो, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उन्होंने दिल्ली से ही जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती से फोन के माध्यम से साक्षात्कार तय किया था.

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हरिद्वार (उत्तराखंड) : भड़काऊ भाषण, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद अब जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद नए मामले में फंस गए हैं. उन पर दिल्ली से साक्षात्कार करने आए एक न्यूज चैनल की टीम के साथ मारपीट, गाली-गलौज व बंधक बनाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. यति नरसिंहानंद को पुलिस ने शनिवार की रात ही अनशनस्थल से गिरफ्तार कर लिया था.

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नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत के मुताबिक विनीत खरे निवासी बीबीसी ब्यूरो, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था क‌ि उन्होंने दिल्ली से ही जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती से फोन के माध्यम से साक्षात्कार तय किया था. विनीत का आरोप है क‌ि शनिवार को साक्षात्कार के दौरान यति नरसिंहानंद ने उनका माइक फेंक दिया. उनके साथ गाली-गलौज भी की.

उनका आरोप है कि नरसिंहानंद अपने आसपास बैठे साधुओं व अनुयायियों को उन पर हमला करने के लिए उकसाने लगे. उन्हें और उनके साथियों गौरव, राहुल को इन लोगों ने धक्का दिया और मारपीट शुरू कर दी. इसके साथ ही आतंकवादी, इस्लामवादी, जेहादी होने का आरोप लगाया लगाया. कैमरे, उपकरण, वाहन सभी की तलाशी ली गई। वहीं पहचान पत्र और आधार कार्ड भी स्कैन किए गए.

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विनीत का आरोप है कि नरसिंहानंद व उनके साथियों ने उन्हें इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से बंधक बनाया. मारपीट की तथा गाली-गलौज करते हुए धमकाया और उनके फोन भी रख लिए. कोतवाल राकेंद्र कठैत ने बताया कि धारा 341 किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकने, धारा 352 किसी भी व्यक्ति पर गंभीर तथा आकस्मिक उत्तेजना के बिना हमला या बलपूर्वक रोकने, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना व धारा 506 आपराधिक धमकी देने की धाराओं में यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

Posted By : Amitabh Kumar

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