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जेपीएससी पीटी परीक्षा स्थगित, आयोग ने मांगा 3 हफ्ते का समय, जानें अब तक का पूरा घटनाक्रम

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झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं तक की परीक्षा स्थगित कर दी है और जांच के लिए उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा है. गलती मिली तो उसे सुधारते हुए फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जा सकता है.

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रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में 28 से 30 जनवरी 2022 तक होनेवाली सातवीं, आठवीं, नौवीं अौर 10वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है. इसकी अधिसूचना जारी कर दी गयी है. मुख्य परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जायेगी.

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इससे पूर्व मंगलवार को हाइकोर्ट में सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये सभी बिंदुओं का सत्यापन किया जायेगा. यदि प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में कोई गलती पायी जाती है, तो उसे सुधारते हुए फिर से संशोधित परिणाम जारी किया जा सकता है. इसके लिए जेपीएससी ने तीन सप्ताह का समय देने का आग्रह किया.

चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए जेपीएससी के आग्रह को स्वीकार कर लिया. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 15 फरवरी की तिथि निर्धारित की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई हुई.

जेपीएससी के शपथ पत्र में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया :

इससे पहले सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेपीएससी के शपथ पत्र में स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है. यह डाटा भी नहीं दिया गया है कि अनारक्षित 114 सीटों के विरुद्ध कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट किये गये. उसमें आरक्षित वर्ग के कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. अनारक्षित वर्ग के 768 अभ्यर्थियों का ही चयन क्यों किया गया. कोटिवार रिजल्ट की जानकारी नहीं दी गयी. पीटी में कोटिवार अलग-अलग कट ऑफ मार्क्स किस प्रावधान और नियमों के तहत जारी किया गया, यह भी नहीं बताया गया है.

पीटी में आरक्षण का लाभ देना गलत :

अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने खंडपीठ को बताया कि जेपीएससी ने एकल पीठ में सुनवाई के दौरान कहा था कि पीटी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि 24 जनवरी की सुनवाई के दौरान जेपीएससी ने पीटी में आरक्षण देने की बात स्वीकार कर ली थी. नियमावली और विज्ञापन के अनुसार पीटी में 15 गुना रिजल्ट देने की बात कही गयी है.

इसमें आरक्षण देने का कोई प्रावधान ही नहीं है. आरक्षण मेरिट तैयार करते समय दिया जाता है. इसलिए पीटी के रिजल्ट में आरक्षण का लाभ देना गलत है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन व जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कुमार सन्यम व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी है. एकल पीठ ने सातवीं से दसवीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को, मुख्य परीक्षा की नयी तिथि की घोषणा होगी बाद में

विज्ञापन जारी :

आठ फरवरी 2021

आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2021

प्रारंभिक परीक्षा की तिथि : दो मई 2021 निर्धारित, लेकिन स्थगित

पुन: प्रारंभिक परीक्षा की तिथि : 19 सितंबर 2021

मॉडल आंसर जारी :

21 सितंबर 2021

संशोधित मॉडल उत्तर जारी : आठ व 10 अक्तूबर 2021

पीटी रिजल्ट :

एक नवंबर 2021

आयोग ने रिजल्ट में गड़बड़ी पर अपना पक्ष रखा :

25 नवंबर 2021

अोएमआर शीट गायब

मामले में 49 अभ्यर्थियों

का रिजल्ट रद्द :

11 दिसंबर 2021

मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारण नोटिस :

20 दिसंबर 2021

एडमिट कार्ड जारी :

18 जनवरी 2022

(हाइकोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए स्थगित)

Posted By : Sameer Oraon

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