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Assembly Elections 2022: ‘कैंपेन कर्फ्यू’ में चुनाव आयोग ने दी ढील, रैली पर 11 फरवरी तक जारी रहेगी रोक

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Assembly Elections 2022: पहले 5 लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति थी, इसे बढ़ाकर अब 20 कर दिया गया है.

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Assembly Elections 2022: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जारी कैंपेन कर्फ्यू में निर्वाचन आयोग ने छूट का ऐलान कर दिया है. चुनाव आयोग की चुनावी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया गया. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने जनसभा करने की छूट दे दी है. डोर-टू-डोर यानी घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी है. हालांकि, बड़ी रैलियों पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रहेगा.

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जनसभा में शामिल हो सकेंगे 1000 लोग

सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक के बाद जो फैसला किया गया, उसमें कहा गया है कि अब छोटी-छोटी जनसभाएं की जा सकेंगी. हालांकि, इसमें सिर्फ 1,000 लोग ही शामिल हो पायेंगे. इनडोर मीटिंग में 500 लोगों को शामिल होने की छूट दी गयी है. वहीं, घर-घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ा दी गयी है. पहले 10 लोगों को घर-घर जाकर प्रचार करने की अनुमति थी, इसे बढ़ाकर अब 20 कर दिया गया है.

Also Read: उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में खत्म होगा कैंपेन कर्फ्यू! आज फैसला करेगा चुनाव आयोग
चुनाव पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक

इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना की स्थिति की समीक्षा के बाद नये गाइडलाइंस जारी किये. इसमें कहा गया है कि इनडोर मीटिंग में पहले अधिकतम 300 लोगों को शामिल करने की अनुमति दी गयी थी, जिसे बढ़ाकर अब 500 कर दिया गया है.


इनडोर हॉल में अधिकतम 500 लोग शामिल होंगे

आयोग ने कहा है कि इनडोर मीटिंग में अधिकतम 500 लोग या हॉल की पूरी क्षमता से आधे लोगों के साथ मीटिंग की जा सकेगी. चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किये गये हैं, उसी के अनुरूप इनडोर सभाएं होंगी. चुनाव आयोग ने कहा है कि रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली, कार रैली और अन्य बड़ी पदयात्रा पर रोक पहले की तरह जारी रहेगी.

सभा स्थल का चयन कर अधिसूचना जारी करेंगे DEO

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि चुनावी जनसभाओं के दौरान कोविड गाइडलाइंस का किसी तरह से उल्लंघन न हो. आयोग ने कहा है कि जनसभा के लिए उचित स्थल का चयन करने की जिम्मेवारी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों की होगी और वे इसकी अधिसूचना भी जारी करेंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडेय भी शामिल थे.

Posted By: Mithilesh Jha

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