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होली से पहले राजा भैया को तगड़ा झटका, सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह कोर्ट से दोषी करार

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होली से पहले राजा भैया को तगड़ा झटका लगा है. उनके सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह को एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है. पढ़ें, क्या है पूरा मामला...

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Pratapgarh News: जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया ) को होली से पहले बड़ा झटका लगा है. राजा भैया के करीबी और दाहिना हाथ माने जाने वाले करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह (गोपाल जी) फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोष सिद्ध पाया है. सजा पर सुनवाई 22 मार्च को होगी.

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल 6 सितंबर 1997 को एसआईडीपी शुक्ला ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में फर्जी पाते पर असलहा लाइसेंस लेने की एफआईआर दर्ज कराई थी. इस मामले में एसआई अशर्फीलाल लाल द्वारा जांच कर रिपोर्ट दी थी और एसआई दूधनाथ ने संस्तुति की थी. जांच में सभी आरोप सही पाए गए.

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सजा पर 22 मार्च को सुनवाई

मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के जज बलराम दास जायसवाल ने मामले पर सुनवाई करते हुए अक्षय प्रताप सिंह पर दोषसिद्ध पाया. हालांकि सुनवाई के दौरान अक्षय प्रताप कोर्ट में मौजूद नहीं थे, उन्होंने कोर्ट में हाजिरी माफी के लिए प्रार्थनापत्र दिया था. अब 22 मार्च को सजा पर सुनवाई होगी.

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राजा भैया के करीबी हैं अक्षय प्रताप सिंह

गौरतलब है कि अक्षय प्रताप कुंडा विधायक राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते है. साथ ही वह उनके रिश्तेदार भी हैं. वह तीनबार एमएलसी और एक बार संसद रह चुके हैं. पिछली बार वह सपा से निर्विरोध एमएलसी चुने गए थे.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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