18.1 C
Ranchi
Monday, February 24, 2025 | 08:58 am
18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, फवाद चौधरी ने मचाया बवाल

Advertisement

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग किए जाने के मामले पर बुधवार को आगे की सुनवाई कर रहा है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

इस्लामाबाद/नई दिल्ली : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले पर सुनवाई बुधवार को भी जारी है. हालांकि, खबर यह भी है कि अदालती कार्रवाई को बाधित करने के लिए इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने बवाल मचाया और मीडिया पत्रकारों के साथ बहसबाजी की. इससे पहले पांच जजों वाली पीठ ने सोमवार और मंगलवार को भी सुनवाई की थी. इमरान खान अविश्वास मामले पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद सर्वोच्च अदालत सुनवाई कर रही है.

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग किए जाने के मामले पर बुधवार को आगे की सुनवाई कर रहा है. नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इमरान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था. सत्तारूढ़ गठबंधन से दो अहम सहयोगियों के हटने के बाद इमरान ने संसद के 342 सदस्यीय निचले सदन में बहुमत खो दिया था.

प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि नेशनल असेंबली को भंग करने के संबंध में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सभी आदेशों और कार्यों पर अदालत विचार करेगी. सर्वोच्च अदालत ने इस घटनाक्रम पर स्वत: संज्ञान लिया है और पांच सदस्यीय पीठ ने सोमवार और मंगलवार को मामले में सुनवाई की. पीठ की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश बंदियाल कर रहे हैं. इसमें न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन, न्यायमूर्ति मोहम्मद अली मजहर, न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखाइल शामिल हैं.

मामले में राष्ट्रपति अल्वी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सभी राजनीतिक दलों को प्रतिवादी बनाया गया है. नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष के फैसले को लेकर सरकार और विपक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. न्यायमूर्ति बंदियाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर नेशनल असेंबली के अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद-5 का हवाला देते हैं, तब भी अविश्वास प्रस्ताव को खारिज नहीं किया जा सकता.

Also Read: बैकफुट पर आये इमरान खान, कहा- मैं भारत या अमेरिका विरोधी नहीं, विपक्ष को लेकर दिया ये बयान

उधर, संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इमरान के पक्ष में फैसला आता है, तो 90 दिन में चुनाव कराने होंगे. वहीं, अगर फैसला उपाध्यक्ष के खिलाफ आता है, तो संसद की बैठक दोबारा बुलाई जाएगी और इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें