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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को एक और खुशखबरी! मिल सकता है पुरानी पेंशन योजना का लाभ

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7th Pay Commission: लंबे अरसे से केंद्रीय कर्मचारियों का संघ पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि नयी पेंशन योजना में कम फायदा है. इसलिए पुरानी पेंशन योजना को ही फिर से बहाल कर दिया जाये.

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए जल्द ही एक और खुशखबरी आ सकती है. बताया जा रहा है कि महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) में वृद्धि के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) का लाभ भी मिल सकता है.

लंबे अरसे से केंद्रीय कर्मचारियों का संघ पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहा है. उनका कहना है कि नयी पेंशन योजना में कम फायदा है. इसलिए पुरानी पेंशन योजना को ही फिर से बहाल कर दिया जाये. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर मंथन भी शुरू कर दिया है.

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के मुद्दे पर कानून मंत्रालय के जवाब आने के बाद ही कोई फैसला किया जायेगा. बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जिन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकले थे, उन्हें ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पायेगा.

Also Read: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ डबल, 9544.50 करोड़ का बढ़ा बोझ
जानें, किन लोगों को नहीं मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ

केंद्रीय गृह राज्‍यमंत्री नित्‍यानंद राय (Nityanand Rai) ने संसद में पिछले दिनों कहा था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Force) को पुरानी पेंशन योजना (Old pension Scheme) का फायदा नहीं मिलेगा. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्‍स 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्‍टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं.

इन कर्मचारियों को मिल सकता है OPS का फायदा

पीएमओ के राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के पास भेज दिया है. वित्तीय सेवा विभाग पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoP&PW) उन कर्मचारियों को NPS के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन एक जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था. ऐसे लोगों को फिर से पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत कवर किया जा सकता है. अगर मामला सुलझ जाता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में बड़ा फायदा होगा.

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