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IT Return: टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा काट लिया गया TDS, घबराएं नहीं… फंड वापसी के लिए ऐसे करें क्लेम

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IT Return: अगर किसी कारण आपकी टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा टीडीएस काट लिया गया हो तो अब चिंता की बात नहीं हैं. आप अपनी अतिरिक्त जमा की गई रकम वापस ले सकते हैं. आप आईटी रिटर्न (Income Tax Return) भरकर अपनी कटी हुई सैलरी दोबारा पा सकते हैं.

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IT Return: अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो यह खबर आपके लिए है. अगर आपने एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो अभी समय है. आप अंतिम तारीख पार होने से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. इससे आप बेवजह की परेशानी से भी बचेंगे और फाइन के रूप में अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा. आपको 31 जुलाई 2022 से पहले अपना आयकर रिटर्न (IT Returns) दाखिल कर लेना है.

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जान लें जरूरी बात

आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सोच रहे हैं तो यह जान लें कि आपके पास सभी दस्तावेज जरूर होने चाहिए. दरअसल, अगर आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटी रिटर्न भरने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपके पास कम से कम पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल होने ही चाहिए. इसके अलावा आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है.

टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा काट लिया गया हो टीडीएस

अगर किसी कारण आपकी टैक्सेबल सैलरी से ज्यादा टीडीएस काट लिया गया हो तो अब चिंता की बात नहीं हैं. आप अपनी अतिरिक्त जमा की गई रकम वापस ले सकते हैं. आप आईटी रिटर्न (Income Tax Return) भरकर अपनी कटी हुई सैलरी दोबारा पा सकते हैं. ऐसी सूरत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आपकी सैलरी और उसपर कटा टोटल टैक्स पहले चेक करेगा, अगर इसमें मिसमैच होता है को आईटी डिपार्टमेंट आपकी काटी गई सैलरी वापस कर देगा.

कटा हुआ टीडीएस इस तरह लें वापस

आपकी सैलरी से टीडीएस ज्यादा काट लिया गया हो तो इसे दो तरीकों से वापस लिया जा सकता है. पहला, आप अपने आईटी रिटर्न (IT Return) में इस बात का जिक्र कर दें. इसके बाद आईटी डिपार्टमेंट खुद इसपर संज्ञान लेगा. दूसरे तरीके के तहत आपको टीडीएस वापस लेने के लिए फॉर्म 15G भरना होगा. फार्म 15G भरकर को बैंक में जमा कर दें. इस तरह आपका कटा हुआ टीडीएस वापस आपके खाते में आ जाएगा.

ऐसे चेक करें इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस

इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस (Income Tax Refund Status) चेक करने के लिए सबसे पहले आप विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें. इसके बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर एंटर कर दें. जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें इनकम टैक्स रिटर्न को सेलेक्ट करें. इसके बाद आप View File Returns पर क्लिक कर दें. कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके लेटेस्ट आईटीआर की डिटेल्स दिखने लगेगी.

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