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दिल्ली सरकार ने बढ़ाई शराब दुकानों के लाइसेंस की मियाद, LG के पास भेजा कैबिनेट का फैसला

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आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेज दिया है. 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे.

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नई दिल्ली : दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में शराब की किल्लत को देखते हुए शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया है. दिल्ली में शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की समाप्ति के बाद सोमवार से बंद होने वाली थीं, लेकिन उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मंजूरी के बाद ही आबकारी विभाग के आदेश से शराब की दुकानें खुलेंगी.

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आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंस की अवधि को एक महीने यानी 31 अगस्त तक बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले को उपराज्यपाल के पास भेज दिया है. 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति देने के आदेश उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे.

उपराज्यपाल को भेजा गया मंत्रिमंडल का फैसला

मामले से जुड़े आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सरकार ने दिल्ली में मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंसे को बढ़ाने का फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया है. इस बैठक में सरकार ने मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस को एक महीने के लिए 31 अगस्त तक बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल का फैसला उपराज्यपाल को भेज दिया है. 31 जुलाई के बाद शराब की दुकानों को खुले रहने की अनुमति देने के आदेश एलजी की मंजूरी के बाद जारी किए जाएंगे.

Also Read: दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी 21 साल में ही जाम छलका सकेंगे, विधानसभा से नई आबकारी बिल पारित
पुरानी आबकारी व्यवस्था होगी लागू

मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी व्यवस्था को वापस लाने और अपनी एजेंसियों के माध्यम से शराब की दुकान चलाने का फैसला किया है. सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अधिक राजस्व प्राप्त करने के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी. शराब के सरकारी स्टोर एक सितंबर से छह महीने की अवधि के लिए खुलेंगे और तब तक निजी दुकानें चलती रहेंगी.

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