24.1 C
Ranchi
Thursday, February 6, 2025 | 07:33 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

यात्रियों को बोर्डिंग पास के लिए नहीं देना होगा शुल्क, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया मना, पढ़ें पूरी खबर

Advertisement

मंत्रालय का कहना है कि हवाईअड्डे के ‘चेक-इन' काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क विमानन कंपनी वसूलती हैं, जो नियमों की अवहेलना है. इस मामले को लेकर मंत्रालय ने ट्वीट कर विमानन कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क न लेने की सलाह दी है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Boarding Pass Fees: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी शेड्यूल्ड एयरलाइनों को हवाई अड्डे के चेक-इन काउंटरों पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेने की सलाह दी है. मंत्रालय ने कहा है कि कंपनी विमानन नियम, 1937 के नियम 135 के मुताबिक एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से बोर्डिंग पास के लिए कोई भी अलग से शुल्क नहीं ले सकती है.

- Advertisement -

बोर्डिंग पास पर शुल्क लेना नियमों की अवहेलना: मंत्रालय का कहना है कि हवाईअड्डे के ‘चेक-इन’ काउंटर पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क विमानन कंपनी वसूलती हैं, जो नियमों की अवहेलना है. बता दें, इंडिगो, स्पाइसजेट और गो फर्स्ट जैसी एयरलाइंस यात्रियों से चेक-इन काउंटर पर बोर्डिंग पास की मांग करने पर 200 रुपये का शुल्क वसूल रही थीं.

मंत्रालय ने किया ट्वीट: इस मामले को लेकर मंत्रालय ने ट्वीट कर विमानन कंपनियों को अतिरिक्त शुल्क न लेने की सलाह दी है. मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि वो पैसेंजर्स से अब बोर्डिंग पास के नाम पर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पैसा न वसूलें. इसको लेकर मंत्रालय ने विमानन नियम, 1937 के प्रावधानों का हवाला देकर कहा है कि यह अनुचित है.

Also Read: Bank Holidays in August 2022 : अगस्त में 18 दिन रहेंगे बैंक बंद, यहां देखें पूरी लिस्ट

यात्रियों से न लें किसी तरह का शुल्क- मंत्रालय: गौरतलब है कि मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को यात्रियों के लिए वेब चेक-इन को अनिवार्य कर दिया था. उस समय यात्रियों को बोर्डिंग पास खुद निकालना होता था इसके बाद मंत्रालय ने नौ मई, 2021 को एक और आदेश जारी कर कहा था कि एयरलाइन यात्रियों पर समय पर वेब चेक-इन के लिए प्रोत्साहित करें और वेब चेक-इन नहीं करने वाले यात्रियों से किसी तरह का शुल्क वसूलने से बचें.

भाषा इनपुट के साथ

Also Read: जुलाई महीने में GST से जुड़ी अच्छी खबर आयी सामने, इतने करोड़ रुपये का हुआ कलेक्शन

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें