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Bonus Shares: अगर आपके डीमैट खाते में भी जमा है बोनस शेयर, तो जानें क्या है इनकम टैक्स का नियम

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Bonus Shares: कंपनियां कई बार शेयरधारकों को नकद बोनस के बजाए इक्विटी के रूप में भुगतान करती हैं. आयकर विभाग नकद बोनस पर टैक्स वसूलता है, लेकिन शेयर के रूप में मिला बोनस पर कर नहीं लगता है.

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Bonus Shares: अगर आपके डीमैट खाते में भी बोनस शेयर पड़े हुए है और आप उसको सेल करना चाहते है तो ये जानकारी आपके काम आ सकती है. बता दें कि कंपनियां कई बार शेयरधारकों को नकद बोनस के बजाए इक्विटी के रूप में भुगतान करती हैं. आयकर विभाग नकद बोनस पर टैक्स वसूलता है, लेकिन शेयर के रूप में मिला बोनस पर कर नहीं लगता है. टैक्स छूट के अलावा बोनस शेयर किस तरह कंपनी व निवेशक का मुनाफा कराते हैं, इसी से जुड़ी जानकारी पर आज हम यहां विस्तार से बात करने जा रहे है.

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विशेषज्ञों की राय

बता दें कि दलाल स्ट्रीट पर नतीजों का मौसम खत्म होने वाला है और कंपनियां अंतरिम लाभांश, बोनस शेयर और शेयरों की बायबैक की बौछार कर रही हैं. चूंकि, ये सभी प्रकार के लाभ शेयरधारकों की आय हैं, इसलिए लाभार्थियों को सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पारित इन लाभों पर लागू आयकर नियमों को जानने की सलाह दी जाती है. आयकर विशेषज्ञों के अनुसार, लाभांश एक अतिरिक्त आय है, जिसे कंपनी द्वारा लॉयल्टी बेनिफिट के रूप में दिया जा रहा है. आयकर नियम बताते हैं कि एक शेयरधारक द्वारा प्राप्त लाभांश को संबंधित वित्तीय वर्ष की उसकी शुद्ध वार्षिक आय में जोड़ा जाता है और आयकर उस आयकर स्लैब के आधार पर लागू होता है जिसमें करदाता आता है. शेयरों के बायबैक के मामले में, लाभार्थी शेयरधारकों पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि कंपनी शेयरों के बायबैक की पेशकश कर रही है.

जानें क्या है नियम

बोनस शेयर इश्यू के मामले में, किसी को उसकी होल्डिंग अवधि के आधार पर आयकर देना होगा. यदि बोनस शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले जारी किए गए हैं, तो बोनस शेयर की लागत 31 जनवरी 2018 को स्टॉक की करीबी कीमत होगी. लेकिन, यदि बोनस शेयर 31 जनवरी 2018 के बाद जारी किया गया है, तो बोनस की लागत शेयर शून्य होंगे. बोनस शेयरों की बिक्री पर आयकर की गणना फीफो (First In First Out) के आधार पर की जाती है. बोनस शेयरों की बिक्री पर लागू आयकर नियमों पर बोलते हुए, मुंबई स्थित कर और निवेश विशेषज्ञ बलवंत जैन ने कहा कि यदि बोनस शेयर 31 जनवरी 2018 से पहले जारी किए गए हैं, तो उस स्थिति में बोनस शेयर की लागत करीब 31 जनवरी 2018 को स्टॉक कीमत होगी. यदि 31 जनवरी 2018 के बाद बोनस शेयर जारी किए गए हैं, तो बोनस शेयरों की लागत शून्य होगी. जैन ने कहा कि बोनस शेयर बिक्री पर आयकर की गणना फीफो के आधार पर की जाती है.

बोनस शेयरों की बिक्री पर कैसे लागू होगा आयकर

बोनस शेयरों की बिक्री पर आयकर कैसे लागू होगा, इस पर शुल्क केवल निवेश सलाहकारों के प्रमुख हर्ष रूंगटा ने कहा, यदि बोनस शेयर जारी होने के एक वर्ष के भीतर बोनस शेयर बेचे जाते हैं, तो फ्लैट 15 प्रतिशत आयकर लागू होगा. जबकि, बोनस शेयरों को एक वर्ष से अधिक समय तक रखने के बाद बेचा जा रहा है, तो शेयरधारक ने बोनस शेयरों से अर्जित 1 लाख से अधिक की आय पर 10 प्रतिशत कर का भुगतान करना होगा. शेयरधारकों को 31 जनवरी 2018 की तारीख याद रखने के लिए कहते हुए, हर्ष रूंगटा ने कहा कि यदि इस तिथि के बाद बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, तो स्टॉक की लागत शून्य मानी जाएगी और बोनस शेयर बिक्री से आने वाला पूरा पैसा शेयरधारक की आय बन जाएगा. लेकिन, यदि इस तिथि से पहले बोनस शेयर जारी किए जाते हैं, तो स्टॉक की लागत 31 जनवरी 2018 को उस स्टॉक की करीबी कीमत होगी.

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Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

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