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अलीगढ़ में भाजपा का झंडा तिरंगे से ऊपर लगाने पर सीएम से शिकायत, झंडा तो बदला पर तिरंगे को न मिला सम्मान

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‘प्रभात खबर’ ने 15 अगस्त पर अलीगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय की एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें पार्टी के झंडे को तिरंगे से ऊपर लगाया गया था. इस मामले पर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है.

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Aligarh News: स्वतंत्रता दिवस में अलीगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय पर पार्टी के झंडे को तिरंगे से ऊपर लगाने पर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई है. पार्टी कार्यालय में तिरंगे की जगह पार्टी झंडा लगा दिया गया है, पर अभी भी देश के तिरंगे को सम्मान नहीं मिल पाया है.

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मुख्यमंत्री पोर्टल पर हुई शिकायत

‘प्रभात खबर’ ने 15 अगस्त पर अलीगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय की एक खबर प्रकाशित की थी. इसमें पार्टी के झंडे को तिरंगे से ऊपर लगाया गया था. इस मामले पर भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशव देव ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में कहा गया है कि भाजपा जिला कार्यालय पर तिरंगे से ऊपर पार्टी झंडा लगाना तिरंगे का अपमान है. इस पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए. पंडित केशव देव ने ऐसे तिरंगा लगाने वाले पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करने की मांग की.

तिरंगा फिर भी पार्टी झंडे से रहा नीचे

मामला सोशल मीडिया पर चलने के बाद अलीगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय से जिस जगह पर तिरंगा झंडा लगा था, उसकी जगह भाजपा का झंडा लगा दिया गया है. अभी भी पार्टी झंडे से नीचे भारत देश के अन्य तिरंगे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. मंगलवार सुबह तक भी सबसे ऊपर भाजपा झंडा, फिर भाजपा झंडा, फिर नीचे मंजिल पर कई तिरंगे लगे हैं.

Also Read: Exclusive: 15 अगस्त पर अलीगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय पर तिरंगे से ऊपर फहरा दिया पार्टी का झंडा
क्या है पूरा मामला?

अलीगढ़ के क्वार्सी बाईपास से क्यामपुर स्थित भाजपा के नवनिर्मित जिला कार्यालय पर 15 अगस्त के दिन भाजपा के जिला कार्यालय पर सबसे टॉप पर पार्टी का झंडा लगाया गया था. उसके नीचे वाली मंजिल पर देश का तिरंगा लगाया गया था. जिला कार्यालय पर और भी तिरंगे लगे थे, जो पार्टी के झंडे के नीचे ही थे. इसकी खबर को प्रभात खबर ने प्राथमिकता से दिखाया था.

तिरंगे को लेकर यह है नियम

भारतीय झंडा संहिता 2002 के भाग-II में आम जनता, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे का फहराया जाना/प्रदर्शन/प्रयोग की धारा 1 के बिंदु (viii) में लिखा है कि किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर या बराबर नहीं लगाया जाएगा और न ही पुष्प अथवा माला या प्रतीक सहित अन्य कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज-दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाता है.

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रिपोर्ट : चमन शर्मा

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