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पटना HC ने मधेपुरा के DM को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए, जानें क्या है मामला

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पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने मनोज साह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. दरअसल, मामला भूमिहीन व्यक्ति को बासगीत पर्चा निर्गत किये जाने से संबंधित है.

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पटना/मधेपुरा: अदालती आदेश के बाद भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं करने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मधेपुरा के डीएम को मंगलवार को हर हाल में कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में स्पस्ट कहा है कि अगर वे इस आदेश के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जायेगा.

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क्या है मामला?

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने मनोज साह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. दरअसल, मामला भूमिहीन व्यक्ति को बासगीत पर्चा निर्गत किये जाने से संबंधित है. इस मामले को लेकर कोर्ट ने दो-दो बार डीएम मधेपुरा को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

मंगलवार को फिर सुनवाई होगी

पटना हाईकोर्ट ने 25 जुलाई को डीएम को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा था कि अगर उनकी ओर से इस मामले में अगली सुनवाई पर जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया तो डीएम को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा. अदालती आदेश के बाद भी डीएम मधेपुरा की ओर से सुनवाई के समय कोई भी जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया. इसके बाद कोर्ट ने यह आदेश पारित किया. इस मामले पर मंगलवार को फिर सुनवाई होगी.

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