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क्या BJP विधायक समरीलाल की जाएगी सदस्यता ? चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, ले रहे हैं कानूनी सलाह

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झारखंड के कांके से भाजपा विधायक समरीलाल की सदस्यता जा सकती है. निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है. हालांकि वो इस संबंध में वो अभी कानूनी सलाह ले रहे हैं. उस पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र से चुनाव लड़ने का आरोप है.

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रांची: भाजपा विधायक समरीलाल की विधानसभा सदस्यता रद्द किये जाने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने उनसे 15 दिनों में जवाब मांगा है. इस संबंध में पूछे जाने पर समरीलाल ने बताया कि उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस मिला है. वे कानूनी सलाह ले रहे हैं. जल्द ही आयोग को जवाब भेजा जायेगा.

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इस मामले में सुरेश बैठा की ओर से स्पीकर को आवेदन दिया गया था. स्पीकर ने आवेदन को राज्यपाल रमेश बैस को अग्रेषित करते कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है. इसके बाद राज्यपाल ने इस आवेदन पर निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगा था. समरीलाल पर 2019 में कांके सीट से फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया है.

कहा गया है कि सरकार उनका जाति प्रमाणपत्र रद्द कर चुकी है. सरकार ने इसके लिए एक जांच समिति बनायी थी. उस समिति ने यह पाया कि प्रमाणपत्र गलत तरीके से बनाया गया है. दूसरे राज्य के होने के नाते उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है. ऐसे में इनकी सदस्यता रद्द की जाये.

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