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GST में व्यापारी और उद्योगपतियों को बड़ी राहत, जानें इनपुट टैक्स क्रेडिट पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला

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GST (माल एवं सेवा कर) में पंजीकृत उन व्यवसायियों  के लिए खुशखबरी है, जो वर्ष 2021-2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लेने में चुक गये थे. बिहार राज्य कर विभाग यानी वाणज्यि कर विभाग ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया है.

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GST (माल एवं सेवा कर) में पंजीकृत उन व्यवसायियों  के लिए खुशखबरी है, जो वर्ष 20 21-2022 में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ लेने में चुक गये थे. बिहार राज्य कर विभाग यानी वाणज्यि कर विभाग ने उन्हें एक और मौका देने का निर्णय लिया है. इसका लाभ कारोबारी 20 नवंबर तक बिना किसी पैनेल्टी व ब्याज के और 20 से 30 नवंबर तक पैनेल्टी व ब्याज देकर ले सकते हैं. जीएसटी के नियमों में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव होते रहता है. एक जनवरी 2022 से बिहार सरकार ने आइटीसी लेने की शर्तों में एक नयी शर्त और जोड़ दी गयी. जिसके तहत अब  आइटीसी सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकेगा जब आपूर्तिकर्ता ( विक्रेता) द्वारा उस  इनपुट को अपने जीएसटीआर-1 में अपलोड कर दिया हो और माल खरीदने वाले के  जीएसटीआर- 2ए/2बी में दिख  रहा हो. किसी कारण वक्रिेता द्वारा जीएसटीआर-1 में अपलोड नहीं करने के कारण माल खरीदने वालों को आइटीसी का लाभ नहीं मिल सका.

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क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC)

इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए एक डीलर ने जनवरी माह में दूसरे डीलर से 1 करोड़ का माल खरीदा जिस पर 18% की दर से 18 लाख रुपए का जीएसटी का भुगतान किया.अब इस माल को उसने एक करोड़ 10 लाख में बेचा और 19 लाख 80 हजार टैक्स वसूलता है. अब उस डीलर को इस कर में से 18 लाख रुपये की इनपुट क्रेडिट घटाने के बाद 1 लाख 80 हजार रुपए कर का भुगतान करना होता है.

उद्योग और व्यापर बढ़ावा देने की कवायद कर रही सरकार

बिहार सरकार के द्वारा लगातार उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है. इसके तहत बीच-बीच में व्यापारियों को बड़ी राहत दी जा रही है. इसमें जीएसटी के टैक्स फाइलिंग को सरल करने से लेकर छूट देने तक की कवायद शामिल है.

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