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सोशल मीडिया पर रायता फैलाने वाले सावधान! IT नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, भारत सरकार लेगी कड़ा एक्शन

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अगर आप सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरुरी है. बता दें भारत सरकार आने वाले कुछ ही समय के अंदर IT नियमों में बड़े बदलाव कर सकती है. इन नियमो के आने के बाद दिग्गज सोशल मीडिया कंपनियों के मनमानी पर रोक लगाया जा सकेगा.

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New IT Rules: भारत सरकार जल्द नये IT नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. इन नये नियमों के आने के बाद दिग्गज सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स जैसे कि Meta और Twitter जैसी कंपनियों को मनमानी करने से रोका जा सकेगा. इन नये नियमों के आने के बाद अगर आप इन प्लैटफॉर्म्स पर फैलाये जाने वाले फेक जानकारियों की समीक्षा की जा सकेगी और इन खबरों को फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही भी की जा सकेगी.

सोशल मीडिया मंचों पर उपलब्ध सामग्रियों एवं अन्य मुद्दों को लेकर दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निपटारा करने के लिए सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव करते हुए तीन महीने में अपीलीय समितियों का गठन की घोषणा की. ये समितियां मेटा (Meta) और ट्विटर (Twitter) जैसी सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा सामग्री के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी. जारी किये गए गजट अधिसूचना के मुताबिक तीन महीने के भीतर ‘शिकायत अपीलीय समितियां’ गठित कर दी जाएंगी.

इन अपीलीय समितियों के गठन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया नीति संहिता) नियम, 2021 में कुछ फेरबदल किए गए हैं. अधिसूचना में कहा गया है- केंद्र सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 के लागू होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिसूचना द्वारा एक या अधिक शिकायत अपीलीय समितियों का गठन करेगी.

संशोधनों को अधिसूचित किए जाने के बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया- ”-उपयोगकर्ताओं का सशक्तिकरण. मध्यस्थ द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी के फैसलों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए शिकायत अपीलीय समितियों (जीएसी) की शुरुआत की गई है.

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा- गोपनीयता नीति और उपयोगकर्ता समझौतों को आठ अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे. इनमें से एक पदेन सदस्य होगा और दो स्वतंत्र सदस्य होंगे. अधिसूचना के मुताबिक शिकायत अधिकारी के निर्णय से असहमत कोई भी व्यक्ति, शिकायत अधिकारी से सूचना मिलने से तीस दिनों के भीतर अपीलीय समिति में शिकायत कर सकता है. (भाषा इनपुट के साथ)

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