26.4 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 04:36 pm
26.4 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

देवघर के छात्रों, किसानों व बीमारों को मिलेगी बस किराया में रियायत, सीएम ग्राम गाड़ी योजना का संकल्प जारी

Advertisement

झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 के तहत अब देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे-छोटे गांवों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, खेतीबारी करने वाले किसान एवं बीमार लोग इस योजना के तहत लाभांवित होंगे. इसे लेकर राज्य सरकार ने संकल्प जारी कर दिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना-2022 के तहत अब देवघर जिले के विभिन्न प्रखंडों के छोटे-छोटे गांवों में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं, खेतीबारी करने वाले किसान एवं बीमार लोग इस योजना के तहत लाभांवित होंगे. नयी योजना के तहत विभिन्न गांव तक वाहनों के परिचालन से छात्र-छात्राओं के साथ-साथ किसानों, बीमार लोगों एवं रोजगार के लिए प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला मुख्यालय आवागमन काफी आसान हो जायेगा. परिवहन व्यवस्था सुगम होने से ना सिर्फ उनका उत्थान होगा बल्कि गांव का विकास भी तेज गति से होगा.

- Advertisement -

राज्य सरकार ने जारी किया संकल्प

इस योजना के तहत झारखंड ग्रामीण बस सेवा नियमावली 2015 का गठन प्रखंड व अनुमंडल स्तर से गांव तक बस सेवाओं के संचालन की सुविधा के लिए किया गया है. झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में संकल्प भी जारी किया गया है. विभिन्न गांव में माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं रहने के कारण छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. सुगम परिवहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को उच्चस्तरीय शिक्षा के लिए बाहर जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. गांवों में उच्च चिकित्सा व्यवस्था नहीं रहने के कारण प्रखंड, अनुमंडल व जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. किसानों द्वारा उपजाये जाने वाले पैदावार की बिक्री के लिए प्रखंड, अनुमंडल, जिला मुख्यालय स्थित बाजारों में जाना आवश्यक है. ग्रामीणों को रोजगार के लिए नगर, प्रखंड या नजदीक के व्यवसाय केंद्र जाना पड़ता है. रेलवे स्टेशन से गांवों को जोड़ने के लिए फीडर सर्विस के तहत ग्राम गाड़ी योजना आवश्यक है. ग्रामीण क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा, बसों का परिचालन असंगठित तथा अनियंत्रित रूप से बिना परमिट के ही किया जा रहा है. जिसके चलते गांव में होने वाले सड़क दुर्घटना में घायल व मृत व्यक्तियों को बीमा कंपनी द्वारा दिये जाने वाले मुआवजे का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है.

लाभुकों को 100 प्रतिशत तक छूट

इस योजना के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में रियायत का प्रावधान भी है. आम नागरिक में वैसे वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, उन्हें किराया में शत-प्रतिशत का लाभ दिया जायेगा. इसके अलावा लाभ छात्र-छात्राओं, ब्लाइंड पर्सन, मानसिक रूप से बीमार, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, दिव्यांगजन, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा पेंशन धारी, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी को इसका लाभ दिया जायेगा. बस किराया में रियायत तालिका के अनुसार सक्षम पदाधिकारी मसलन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, नगर निगम तथा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जायेगा.

परिवहन विभाग झारखंड नोडल एजेंसी होगा

झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के लिए नोडल एजेंसी परिवहन विभाग झारखंड होगा. प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित मार्गों को ही परिवहन विभाग नये ग्रामीण मार्ग के रूप में अधिसूचित करेगा. इसके लिए राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति एवं प्रखंड स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा. राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष विभागीय मंत्री के अलावा सदस्य के रूप में सचिव, परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, विभागीय संयुक्त सचिव व विभागीय उप सचिव समिति में होंगे. जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में डीसी, सदस्य के रूप में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तरीय बस परिवहन एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बैंक वित्तीय संस्थान के एलडीएम, जिला परिवहन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति होंगे. प्रखंड स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदस्य के रूप में प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत समिति के सदस्य, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें