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UP Nikay Chunav: नगर निकाय चुनाव में भी उम्र का बंधन, जानें नामांकन के लिए कौन-कौन से सर्टिफिकेट चाहिए

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अगर, आप भी नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो अपनी उम्र से जुड़े सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें. नगर निगम के मेयर (महापौर) पद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और...

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Bareilly News: लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में भी उम्र का बंधन है. अगर, आप भी नगर निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, तो अपनी उम्र से जुड़े सर्टिफिकेट जरूर चेक कर लें. नगर निगम के मेयर (महापौर) पद, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) पद के लिए 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है, जबकि नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका और नगर पंचायत के सदस्यों के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए.

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नामांकन के दौरान नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का एक वर्ष का टैक्स बकाया नहीं होना चाहिए. नामांकन दाखिल करने के दौरान निकाय के टैक्स का अंतिम बिल लगेगा. आरक्षण की श्रेणी में आने पर जाति प्रमाण पत्र, नोटरी या शपथ पत्र होना चाहिए. अपराधिक मुकदमें दर्ज होने पर उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए. संपत्ति और दायित्व का विवरण भी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा.

खर्च के साथ ही जमानत राशि तय

नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च के साथ ही जमानत राशि तय हो गई है. मेयर और चेयरमैन अनारक्षित पद की जमानत राशि 12000 है, तो आरक्षित पद के प्रत्याशियों की जमानत राशि 6000 है. नगर निगम अनारक्षित सभासद की जमानत राशि 2500, आरक्षित प्रत्याशी की जमानत राशि 1250 रुपये है.

जमानत राशि 5000 और आरक्षित के लिए 2500 रखी गई

नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के अनारक्षित प्रत्याशियों की जमानत राशि 5000,जबकि आरक्षित के लिए 2500 रखी गई है. नगर पालिका और पंचायत अनारक्षित सभासद पद की जमानत राशि 2000, और आरक्षित सभासद पद के प्रत्याशियों की जमानत राशि 1000 रुपये तय की गई है.

चुनाव में यह राशि खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

नगर निगम मेयर (महापौर) पद के प्रत्याशी 40 लाख, पार्षद तीन लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे. नगर पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख रुपये तथा सभासद के लिए 50 हजार रुपये की खर्च सीमा तय की है.यह पहले से बढ़ाई गई है.

यह नहीं लड़ सकते निकाय चुनाव

निर्वाचन आयोग ने निर्देशों में कहा है कि अगर कोई दिवालिया, नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता.इसके साथ ही वह राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो या जिला सरकारी काउंसिल, अपर या सहायक जिला सरकारी काउंसिल, अवैतनिक मजिस्ट्रेट, अवैतनिक मुंसिफ या अवैतनिक सहायक कलेक्टर चुनाव में प्रत्याशी नहीं बन सकता.

इसके अलावा वह व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है. जिसने किसी सरकारी पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार या राजद्रोह करते हुए पदच्युत हुआ हो.उसकी छह वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो. उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी पाया गया हो या सदाचार बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है.पांच वर्ष की अवधि समाप्त न हो गई हो,और वह नगर निकाय को देय किसी कर का एक वर्ष से अधिक का बकाएदार न हो.

रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली

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