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बिहार: पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर, कहा- कानून के दायरे में रहकर ही करेंगे काम

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Bihar: पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से बाहर आ गये हैं. उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया है. आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं. आनंद मोहन को पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल दिया गया है.

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Bihar News: पूर्व सांसद आनंद मोहन 15 दिनों के पैरोल पर आज शुक्रवार को मंडल कारा सहरसा से बाहर निकले. शुक्रवार लगभग साढ़े बारह बजे पूर्व सांसद मंडल कारा के गेट से निकलते ही समर्थकों में उत्साह भर गया. हालांकि सभी समर्थक संयम और शांत होकर आनंद मोहन की अगुवानी में लगे थे.

तीन दिनों से पैरोल की स्वीकृति मिलने के बाद भी आज निकले बाहर

मालूम हो कि आनंद मोहन बीते तीन दिनों से पैरोल की स्वीकृति मिलने के बाद भी कागजी प्रक्रिया कानूनन रूप से पूरी नहीं होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे थे. बताते चलें कि पूर्व सांसद की बेटी का इंगेजमेंट व बूढ़ी बीमार मां से मिलने की गुहार लगा पैरोल की सिफारिश की गई थी. पूर्व सांसद के किए गए सिफारिश पर बिहार सरकार जेल आईजी द्वारा भी पैरोल की स्वीकृति दे दी गई थी. जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने पैरोल स्वीकृत होने की पुष्टि कर दी थी.

इस आधार पर मिला पैरोल

इधर पूर्व सांसद के मंडल कारा से बाहर निकलने की खबर को लेकर उनके समर्थकों के बीच अपने नेता के दीदार को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बीते 3 दिनों से उनके समर्थक अपने नेता के दीदार को लेकर दफ्तर से लेकर घर व मंडल कारा तक भीड़ लगाए हुए थे. लेकिन शुक्रवार को उनकी हसरत पूरी हुई. जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन ने बताया कि पारिवारिक आयोजन और मां से मिलने के लिए पैरोल पर आए हैं.

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पैरोल मिला है, रिहाई नहीं

आनंद मोहन ने कहा कि पैरोल मिला है, रिहाई नहीं मिली है, इसमें बहुत कुछ कानून के दायरे में रह कर करना है. उन्होंने समर्थकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की. मालूम हो कि 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णय्या की भीड़ द्वारा की गई हत्या मामले को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन को निचली अदालत के द्वारा साल 2007 में मौत की सजा सुनाई गई थी.

निचली अदालत के इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने दिसंबर 2008 में मौत को उम्र कैद में तब्दील करते हुए सजा बरकरार रखा था. तब से पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा मंडल कारा में सजा काट रहे हैं. हालांकि इस मामले में पूर्व सांसद आनन्द मोहन को मिली सजा की अवधि पूरी हो चुकी है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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