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सुप्रीम कोर्ट ने Telco वर्कर्स यूनियन चुनाव में नहीं दिया स्टे, कहा- लोअर कोर्ट में करें रिव्यू फाइल

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टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव रोकने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का स्टे देने से इनकार किया है. साथ ही याचिकाकर्ता को लोअर कोर्ट में रिव्यू फाइल करने को कहा है.

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Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव (Telco Workers Union Election) रोकने के मामले में शुक्रवार (11 नवंबर, 2022) को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संदीप कुमार सिंह को निचली अदालत (Lower Court) में रिव्यू फाइल (Review File) करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि आपको यह स्वतंत्रता देते हैं कि रिव्यू डिसाइड होने के बाद नया SLP सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं. वहीं, कोर्ट ने किसी भी तरह का स्टे देने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर-चार में न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायाधीश हृषिकेश राय की अदालत में सुनवाई हुई. संदीप कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह ने बहस की. याचिकाकर्ता का सुनवाई के दौरान तर्क था कि निचली अदालत में कुछ तथ्यों को गलत रिकार्ड कर लिया है. बैंक एकाउंट का उपयोग नहीं करने का आदेश दिया जाये. कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पूर्व में चुनाव का दिया गया आदेश यथावत रहेगा.

Also Read: Jharkhand: टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पूर्व अध्यक्ष ने दायर की याचिका

झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजनल बेंच ने सुनाया था फैसला

मालूम हो कि टेल्को वर्कर्स यूनियन चुनाव मामले में झारखंड हाइकोर्ट की डिवीजनल बेंच (न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और रत्नाकर भेगड़ा की बेंच) ने 3 अगस्त, 2022 को फैसला सुनाया था कि साल 2017 में डीसी, एसएसपी की देखरेख में टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव कराने का फैसला सही है. पूर्व अध्यक्ष अमलेश और महामंत्री प्रकाश को यूनियन से बाहर निकाल कर गुरमीत सिंह को महामंत्री और अजय भगत को अध्यक्ष बनाये जाने का रजिस्ट्रार का फैसला गलत था. इधर, टेल्को वर्कर्स यूनियन के पूर्व महामंत्री प्रकाश कुमार का कहना है कि झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया कि टेल्को वर्कर्स यूनियन का चुनाव पुराने स्ट्रक्चर पर कराएं.

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