18.8 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 10:20 am
18.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

पटना हाईकोर्ट ने जब जज को ही कुर्सी पर बने रहने के लायक नहीं बताया, कहा- इन्हें शायद आदेश की समझ नहीं

Advertisement

पटना हाईकोर्ट ने एक जमीन विवाद के मामले में सुनवाई के दौरान पटना सिटी के सब जज-6 को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. जवाब तलब करते हुुुए कहा कि वो अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं. कोर्ट ने यह तक कहा कि जज को का आदेश समझ में नही आता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पटना हाइकोर्ट (Patna High Court) के आदेश का अनुपालन नहीं करने के एक मामले में पटना सिटी के सब जज-6 से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने आफताब हुसैन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि पटना सिटी के सब जज-6 अपने पद पर बने रहने के लायक नहीं हैं. कोर्ट ने उनसे छह सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है. कोर्ट ने पूछा है कि पिछली सुनवाई में एकलपीठ ने जो निर्देश दिया था, उसका अनुपालन अभी तक उनके द्वारा किया गया है या नही.

- Advertisement -

क्या है मामला…

मामला पटना के सुल्तानगंज थाना अंतर्गत संदलपुर के धनुकी मौजा स्थित साढ़े पांच एकड़ जमीन पर राज्य परीक्षा समिति के परीक्षा हॉल व केंद्र के निर्माण का है. इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उक्त जमीन पर टाइटल सूट के तहत पटना सिटी के सब जज की अदालत में मुकदमा चल रहा है, जिसपर निचली अदालत से निषेधाज्ञा आदेश जारी है. परीक्षा केंद्र का निर्माण उक्त निषेध आदेश का उल्लंघन हो रहा है.

राज्य सरकार की ओर से बताया गया

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उक्त टाइटल सूट में जब राज्य सरकार पक्षकार है ही नहीं, तो उस पर वह निषेधाज्ञा लागू नहीं होती और न ही उस पर इस आदेश की कोई बंदिश है. फिर भी न्याय हित में पटना डीएम ने उक्त टाइटल सूट में पक्षकार बनने की इजाजत मांगी, जिसे हाइकोर्ट ने चार जुलाई को मंजूरी दी. साथ ही संबंधित निचली अदालत को निर्देश दिया था कि राज्य सरकार की तरफ से पक्षकार बनाने के लिए जो आवेदन पड़ेगा, उस पर रोजाना सुनवाई करते हुए उसका निबटारा दो सप्ताह में कर देगी.

Also Read: बिहार: गुंडा बैंकरों ने दलित महिलाओं को घर में घुसकर पीटा, सूद का पैसा नहीं लौटाया तो दी सजा, 2 गिरफ्तार
अगली सुनवाई की तिथि चार महीने बाद

इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से पटना हाइकोर्ट को बताया गया कि पटना सिटी के सब जज 6 के समक्ष आवेदन देने के बावजूद न तो रोजाना उस मामले की सुनवाई हो रही है और न ही उस मुकदमे में कोई आदेश ही पारित किया जा रहा है. इतना ही नहीं, इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि चार महीने बाद निर्धारित की गयी है.

अपनी कुर्सी पर बने रहने के लायक नहीं- हाइकोर्ट

इसी मामले पर सुनवाई के दौरान पटना हाइकोर्ट ने कहा कि लगता है पटना सिटी के अवर न्यायाधीश-6 को हाइकोर्ट का आदेश समझ में नही आता है या वे आदेश समझने के बावजूद उसका अनुपालन नहीं करते हुए अवमानना कर रहे हैं. दोनों ही स्थितियों में वे अपनी कुर्सी पर बने रहने के लायक नहीं हैं.

Posted By: Thakur Shaktilochan

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें