13.6 C
Ranchi
Sunday, February 9, 2025 | 02:22 am
13.6 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश अवैध शिक्षकों को अगर बर्खास्त नहीं कर सकते तो आयोग को भंग कर देना चाहिए

Advertisement

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला सुलझने की जगह उलझते जा रहा है. गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि अगर अवैध तरीकें से की गई शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है . ऐसे में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को ही भंग कर दिया जाना चाहिए.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामला सुलझने की जगह उलझते जा रहा है. गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta high court) ने आयोग को निर्देश दिया है कि अगर अवैध तरीकें से की गई शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द नहीं किया जा सकता है तो ऐसे में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को ही भंग कर दिया जाना चाहिए. आयोग ने तर्क दिया कि विचाराधीन शिक्षक तीन साल से अधिक समय से सेवा में हैं और उनके खिलाफ अब तक अपराध की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है. न्यायमूर्ति बसु ने आयोग से कहा कि अवैध नियुक्तियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस मामले को लेकर पुन: 10.30 बजे कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है.

- Advertisement -

Also Read: West Bengal Breaking News LIVE :डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बंगाल में कांग्रेस व भाजपा का प्रदर्शन
अवैध रुप से नियुक्ति पाने वाले शिक्षक नहीं हो सकते

हाईकोर्ट का कहना है कि जिन लोगों ने नियुक्ति के लिए अवैध तरीका अपनाया है वह शिक्षक हो ही नहीं सकते है. अगर उन्हें रखा गया तो छात्रों को नुकसान होगा और बंगाल का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा. इससे राज्य की शिक्षा को नुकसान नहीं होगा, बल्कि छात्रों के जीवन को नुकसान होगा. ग्रुप सी, ग्रुप डी के मामले में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश में संशोधन की मांग करते हुए आयोग द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था . उस आवेदन के बारे में वकील बिकास रंजन भट्टाचार्य ने आज कोर्ट में उसका जिक्र किया.

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे तक राज्य सरकार को सवाल जवाब के लिए तलब किया है. आखिरकार आयोग क्यों अवैध नियुक्तियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है. न्यायमूर्ति बिस्वजीत बोस ने कहा कि स्थिति अलग है जब सरकार का स्कूल सेवा आयोग पर कोई नियंत्रण नहीं है तो ऐसे में आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए. राज्य सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जा रहा है यह जवाब कोर्ट को देना होगा.

Also Read: पश्चिम बंगाल में सांसद की कार ने मां के साथ बैंक जा रहे बच्चे को मारा धक्का, हुई मौत

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें