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केंद्र सरकार ने विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को दी बड़ी राहत, एयर सुविधा फॉर्म भरने की जरूरत समाप्त

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कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एयर सुविधा फॉर्म की शुरुआत की गई थी. पिछले हफ्ते, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए.

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केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बीच अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा फॉर्म भरने की अनिवार्यता को सोमवार को समाप्त करने का फैसला किया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश 22 नवंबर से प्रभावी होंगे. इससे पहले, दिशा-निर्देशों के तहत विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को एयर सुविधा फॉर्म भरने की जरूरत होती थी.

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कोरोनाकाल के दौरान की गई सुविधा फॉर्म की शुरुआत

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर एयर सुविधा फॉर्म की शुरुआत की गई थी. पिछले हफ्ते, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है, लेकिन यात्रियों को इसका उपयोग करना चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई यात्रियों को अपने देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण के मंजूर कार्यक्रम के अनुसार टीका लगवाना चाहिए.

भारत आने वाले यात्रियों को करानी होगी थर्मल स्क्रीनिंग

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत आगमन पर यात्रियों को शारीरिक दूरी सुनिश्चित करनी चाहिए. इसके साथ ही भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग प्रवेश स्थल पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा की जाएगी. दिशा-निर्देशों में कहा गया है, जांच के दौरान लक्षण पाए जाने वाले यात्रियों को तुरंत अलग कर दिया जाएगा, स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिन्हित चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया जाएगा.

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सरकार ने कोरोना के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को किया था रद्द

गौरतलब है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्धारित घरेलू उड़ान सेवाओं को 25 मार्च, 2020 से दो महीने के लिए निलंबित कर दिया था. निर्धारित अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को भी उसी दिन से निलंबित कर दिया गया था, जो इस साल 27 मार्च से बहाल की गई थी.

(भाषा- इनपुट के साथ)

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