21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Jharkhand News: बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड में 15 साल बाद आया फैसला, दो दोषियों को आजीवन कारावास

Advertisement

सरायकेला जिले में वर्ष 2007 में अहले सुबह ही भाजपा नेता आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

सरायकेला : बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10,000-10,000 का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. वर्ष 2007 में अहले सुबह आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी. आज शनिवार को अदालत ने 15 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया.

- Advertisement -

दो दोषियों को आजीवन कारावास

झारखंड के सरायकेला की अदालत ने भाजपा नेता की हत्या के मामले में शनिवार को सजा सुनाई है. बीजेपी नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने दो दोषियों बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा और 2000 जुर्माना (अर्थदंड) लगाया गया है. जुर्माना नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 6 महीने साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.

Also Read: झारखंड के किसानों को राहत, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए Rs 40 सरकार देगी, बोले कृषि मंत्री बादल

2007 में हुई थी बीजेपी नेता की हत्या

सरायकेला की अदालत ने भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए 9 महीने सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना सश्रम कारावास और 250 जुर्माना लगाया है. कोर्ट के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. वर्ष 2007 में अहले सुबह ही भाजपा नेता आत्मा मुखी की हत्या उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप गोली मारकर कर दी गयी थी.

Also Read: हजारीबाग में मिड डे मील में बच्चों को सड़ा अंडा देने का मामला, जांच करने स्कूल पहुंचे DSE ने लगायी फटकार

रिपोर्ट : प्रताप मिश्रा, सरायकेला

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें