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बिहार में दुष्कर्म व पॉक्सो मामले की सुनवाई अब होगी तेज, 54 विशेष न्यायालय व 432 नये पदों की मिली मंजूरी

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बिहार सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में दुष्कर्म व पॉक्सो मामले की सुनवाई को गति देने के लिए 54 विशेष न्यायालय के गठन की मंजूरी दे दी है. इन न्यायालयों के लिए 432 नये पदों के सृजन की भी हरी झंडी मिल गयी है. अब पॉक्सो मामले की सुनवाई में देरी नहीं हो, इस ओर प्रयास किये गये हैं.

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Bihar Cabinet Meeting: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रीपरिषद की बैठक में कुल 31 फैसलों पर सहमति बनी और मंजूरी दी गयी. जिसमें प्रदेश में न्यायालयों के गठन को भी हरी झंडी मिली है. दुष्कर्म और पॉक्सो मामले की सुनवाई में अधिक विलंब नहीं हो, इसे लेकर सरकार अब गंभीर दिख रही है और इसी को देखते हुए 54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गयी है.

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54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी

बिहार के न्यायालयों में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत दायर वादों के जल्द निष्पादन के लिए नीतीश सरकार ने 54 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गयी है. इन न्यायालयों के गठन की मंजूरी मिलने से अब नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे.

432 पदों के सृजन की भी मंजूरी

सरकार ने इन न्यायालयों के लिए विभिन्न कोटि के 432 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी है. साथ ही इस कैबिनेट बैठक में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत भी आठ अतिरिक्त न्यायालयों के गठन को हरी झंडी मिली है. इनमें कुल 72 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है.

Also Read: बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका बनने का तरीका बदला, जानें अब कैसे और किनका होगा चयन…
पॉक्सो मामले की त्वरित सुनवाई के लिए प्रयास

बता दें कि बिहार में पॉक्सो मामले की त्वरित सुनवाई के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं. वहीं कई मामले कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग रह जाते हैं जिससे पीड़िता को न्याय मिलने में काफी देरी होती है. वहीं अब विशेष न्यायालय के गठन की मंजूरी मिलने से इन मामलों की सुनवाई में तेजी आने की आस भी जगी है. दूसरी तरफ शराब मामले में भी बढ़ते मामलों को देखकर अब अतिरिक्त न्यायालयों के गठन को मंजूरी दी गयी है.

नीतीश कैबिनेट बैठक

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुइ जिसमें कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. सरकार ने अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. उनकी न्यूनतम योग्यता भी अब बदली गयी है. वहीं कई दागी अफसरों को सरकार ने सेवा से बर्खास्त भी किया है.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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