21.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 01:50 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

OMG! यू-ट्यूब पर भटका ध्यान, फेल हुआ तो मांगा 75 लाख, लगा जुर्माना

Advertisement

युवक ने याचिका में आरोप लगाया था कि यू-ट्यूब पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, जिस कारण उन्हें देख कर उसका ध्यान भटक गया और इसकी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सका और परीक्षा में फेल हो गया. युवक ने मांग की कि इसके एवज में यू-ट्यूब उसे 75 लाख का मुआवजा दे.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Complaint Against YouTube : मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा में असफल होने पर यू-ट्यूब को जिम्मेदार बताते हुए एक युवक आनंद किशोर चौधरी ने यू-ट्यूब से 75 लाख रुपये हर्जाना मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उलटे युवक पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया.

- Advertisement -

याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह कि याचिका केवल अदालती समय को खराब करने के लिए दाखिल की जाती है. यूट्यूब देखना या नहीं देखना, उसका व्यक्तिगत फैसला था. अगर वह परीक्षा से ध्यान नहीं भटकाना चाहता था, तो उसे यू-ट्यूब नहीं देखना चाहिए था.

Also Read: Short Video बनाकर होगी जबरदस्त कमाई, YouTube ने शुरू की तैयारी, जानें कैसे उठा सकते हैं फायदा

युवक ने याचिका में आरोप लगाया था कि यू-ट्यूब पर अश्लील विज्ञापन आते हैं, जिस कारण उन्हें देख कर उसका ध्यान भटक गया और इसकी वजह से वह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे सका और परीक्षा में फेल हो गया. युवक ने मांग की कि इसके एवज में यू-ट्यूब उसे 75 लाख का मुआवजा दे.

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में युवक ने यू-ट्यूब पर ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाने की भी मांग की थी. जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा यह सबसे खराब याचिकाओं में से एक है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि यह एक दिलचस्प याचिका तो है, मगर बेतुकी है.

Also Read: YouTube चैनल कैसे स्टार्ट करें? जानें जरूरी टिप्स

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें