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नीरव मोदी को ब्रिटेन के हाईकोर्ट से लगा झटका, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ SC में नहीं कर सकेगा अपील

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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तब एक और झटका लगा, जब लंदन स्थित हाईकोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

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नई दिल्ली/लंदन : पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने के लिए वांछित भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है. ब्रिटेन के लंदन स्थित हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ नीरव मोदी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, भारतीय प्राधिकारियों ने पिछले हफ्ते ही ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में भगोड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देने का अनुरोध वाली याचिका पर जवाब दिया था. मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की अदालतों में भारत की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने नीरव मोदी के खिलाफ अदालत में अपना जवाब दाखिल किया था.

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की नहीं दी अनुमति

समाचार एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार, भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को गुरुवार को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तब एक और झटका लगा, जब लंदन स्थित हाईकोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. नीरव मोदी पीएनबी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित है.

पिछले महीने भी याचिका हुई थी खारिज

लंदन में ‘रॉयल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस’ में जस्टिस जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया कि ‘अपीलकर्ता (नीरव मोदी) की सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की अनुमति के अनुरोध वाली अर्जी खारिज की जाती है. पिछले महीने, 51 वर्षीय हीरा कारोबारी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी. अदालत ने मनोरोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर कहा था कि उसे ऐसा नहीं लगता कि नीरव की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसके खुदकुशी करने का जोखिम इतना ज्यादा है कि उसे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के दो अरब डॉलर घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण और दमनकारी कदम साबित होगा. नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है.

Also Read: ब्रिटेन में नीरव मोदी की अपील खारिज, भारत ने किया स्वागत, कहा – भगोड़ों को वापस लाने का प्रयास जारी
नीरव मोदी ने 13 हजार करोड़ रुपये का किया है बैंक घोटाला

बताते चलें कि भारत के सरकारी बैंकों में प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक घोटाला नीरव मोदी की तीन कंपनियों, उसके अधिकारियों और बैंक के अधिकारियों की साठगांठ से किया गया था. नीरव मोदी ने करीब 13 हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने के बाद भारत छोड़कर भाग गया था. इस मामले में उसके कई रिश्तेदार भी शामिल बताए जाते हैं.

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