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Dhanbad News : तेतुलमारी थाना प्रभारी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा

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अदालत से : एसपी को लिखित शिकायत करने पर घटना को अंजाम देने के आरोप

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सिजुआ इलाके की 23 वर्षीया पीड़िता ने शुक्रवार को तेतुलमारी थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया है. पीड़िता द्वारा अदालत में दायर शिकायतवाद में आरोप लगाया गया है कि 28 दिसंबर 2024 की रात करीब आठ बजे वह अपने घर पर अकेली थी. उसी समय थाना प्रभारी अकेले उसके घर पर आये और एक कागजात पर हस्ताक्षर करने को कहा. पीड़िता द्वारा इनकार करने पर थाना प्रभारी गलत नियत से उसे पकड़ कर पलंग पर पटक दिया और दुराचार का प्रयास करने लगे. थाना प्रभारी उसे धमकी देते हुए कहा कि उसके पति ने उसके खिलाफ एसपी साहब को लिखित शिकायत की है, उसे वापस ले लो अन्यथा बुरे परिणाम भुगतने होंगे.

सांसद ढुलू महतो मामले में अभियोजन को बहस का आदेश :

सड़क जाम कर आवागमन को बाधित करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले की सुनवाई शुक्रवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई. अदालत में धनबाद सांसद ढुलू महतो हाजिर नहीं हुए. उनकी ओर से उनके अधिवक्ता नीरज कुमार बिशियार ने बहस पूरी की. अदालत ने अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक को बहस करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में सुनवाई चार जनवरी 2025 को होगी. प्राथमिकी बरोरा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी बीडी सिंह की लिखित शिकायत पर 25 जून 2006 को दर्ज की गयी थी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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