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BPSC Students Protest: 70वीं बीपीएससी री- एग्जाम को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी

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BPSC Students Protest बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 04 जनवरी (शनिवार) को एकल पाली में (12ः00 बजे मध्याह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक) होगी. पटना जिला में यह परीक्षा 22 (बाईस) विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर हो रही है.

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BPSC Students Protest बीपीएससी की 04 जनवरी को होने वाली 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) री एग्जाम को लेकर गुरुवार को पटना के डीएम और एसएसपी अपनी टीम के साथ बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा किया. परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई

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नया समाहरणालय भवन स्थित सभाकक्ष में पत्रकारों से बात करते हुए पटना के डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 लागू है. यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों के हित में यह आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न हो. सिंह ने कहा कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित की जाएगी कि परीक्षा केन्द्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व न जुटे. कदाचार की कोशिश करने या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए.

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 04 जनवरी (शनिवार) को एकल पाली में (12ः00 बजे मध्याह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक) होगी. पटना जिला में यह परीक्षा 22 (बाईस) विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर हो रही है. इस परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों का प्रवेश-पत्र आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड करना होगा और वैसे प्रवेश-पत्र ही परीक्षा में बैठने के लिए मान्य है.

परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था ने परीक्षा में संलग्न दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया.

परीक्षार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह 09.30 बजे से प्रारंभ होगी तथा अंतिम प्रवेश 11.00 बजे पूर्वा0 तक होगा. 11.00 बजे के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. परीक्षा कक्ष में केंद्र पुनः परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग कर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है.

परीक्षा अवधि 12.00 बजे मध्या0 से 02.00 बजे अप0 के बीच कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे. परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रानिक पेन, पेजर, कलाई घड़ी (सामान्य/स्मार्ट), इत्यादि जैसी इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा व्हाईटनर/ब्लेड/इरेजर ले जाना वर्जित है. उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड और अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी एवं आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है.

डीएम व एसएसपी ने कहा कि वीक्षकों का मुख्य दायित्व होगा कि उनके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का संचालन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कदाचाररहित हो। परीक्षा कार्य में संलग्न प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक/कर्मी के पास परीक्षा अवधि में मोबाईल न हो. केन्द्राधीक्षक को सिर्फ कीपैड वाला एक मोबाईल (स्मार्टफोन रहित) लाने की अनुमति होगी.

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा को कदाचारमुक्त सुनिश्चित कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 24 स्टैटिक दण्डाधिकारियों-सह-प्रेक्षकोें; 22 जोनल दण्डाधिकारिेयों तथा 7 उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में 14(चौदह) सुरक्षित दण्डाधिकारियों को मुस्तैद रखा गया है.

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल संबंधित परीक्षा केन्द्र पर ससमय पहुँच जाएंगे एवं कार्य-समाप्ति तक अपने-अपने कर्त्तव्य पर बने रहेंगे. परीक्षा के सफल संचालन हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना श्री राजेश रौशन को सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है. कदाचाररहित परीक्षा के सफल संचालन हेतु अमृत कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है.

परीक्षा में कदाचार की सूचना आयोग कार्यालय, पटना में स्थित नियंत्रण कक्ष (0612-2215354) में दी जा सकती है. यह नियंत्रण कक्ष दिनांक 01.01.2025 से (10ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक) सक्रिय है. साथ ही 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234 ) पर भी कोई सूचना दी जा सकती है.

ज़िलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि के लिए परीक्षा केन्द्रों के परिसर एवं बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के दण्ड प्रक्रिया की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू करेंगे.


संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण संचालन हेतु विधि-व्यवस्था संधारण के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं परीक्षा कार्य समाप्ति तक भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखेंगे.

अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना के साथ नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना उक्त परीक्षा के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे.

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