रांची. नगर निगम ने शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का मन बना लिया है. निगम ने इसके लिए व्यावसायिक भवन और प्रतिष्ठानों के मालिक के साथ सड़क किनारे व्यवसाय करनेवालों को तीन दिन का समय दिया है. अगर वह निर्धारित स्थल पर वाहनों की पार्किंग नहीं करेंगे, तो भवन को सील किया जायेगा. यह कार्रवाई नगरपालिका अधिनियम 2011 के उल्लंघन के तहत की जायेगी.
यातायात हो रहा प्रभावित
निगम ने इससे संबंधित सूचना जारी करते हुए कहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले भवनों के लिए पार्किंग निर्धारित है, लेकिन इसका उपयोग दूसरे रूप में किया जा रहा है. वहीं, दुकानदार अपने वाहनों को सड़क के किनारे लगाते हैं. इसके अलावा दुकानों के बाहर सामान रखकर व्यापार किया जा रहा है. इससे यातायात प्रभावित हो रहा है और सफाई कार्य में भी दिक्कत आ रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है