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Purnia news : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा व जुर्माना

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पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज रंजन कुमार रैना ने एक अभियुक्त मनीष कुमार भवानीपुर भिट्टा गांव को एक नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है

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पूर्णियाकोर्ट. पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज रंजन कुमार रैना ने एक अभियुक्त मनीष कुमार भवानीपुर भिट्टा गांव को एक नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. यह सजा भवानीपुर थाना कांड संख्या 32/2023 के तहत सुनायी गयी है. घटना 12 फरवरी 2023 को नाबालिग पुत्री मेला देखने गयी थी. भीड़ में बड़ी पुत्री खो गयी. छोटी पुत्री घर आयी तो यह जानकारी दी. इसके बाद खोजबीन के क्रम में एक महिला को वह रोती-विलखती मिली. पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक ने उसे बाइक पर बैठा कर ले गया और वहियार के पास उसके साथ जबर्दस्ती की. फिर उसी बाइक से उसे यहां छोड़ दिया. तब महिला ने बच्ची को ग्रामीणों के साथ उसके घर लायी और पुलिस के सहयोग अस्पताल में इलाज कराया. न्यायालय ने जिला विधिक प्राधिकार को क्षति पूर्ति के लिए पांच लाख रुपये देने का निर्देश दिया. इस मामले के विशेष लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति ने बताया कि इस वाद में कुल आठ गवाह प्रस्तुत हुए. न्यायालय में पीड़िता का 164 में बयान भी दर्ज किया गया था.

गांजा तस्करी के एक मामले में तीन को सजा व जुर्माना

पूर्णियाकोर्ट. गांजा तस्करी के एक मामले में तीन अभियुक्तों मनोज रजक, ममता देने व अमरजीत चौधरी को दस साल कैद की सजा व दो लाख जुर्माना की सुनायी गयी है. यह सजा द्वितीय अपर जिला जज राजीव रंजन सहाय ने धमदाहा कांड संख्या 179/21 के तहत सुनायी है. घटना 25 जुलाई 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर ठाकुरबाड़ी होस्पीटल रोड धमदाहा में एक दुकान में पुलिस बल ने छापेमारी की. इसमें अन्य सामग्री के साथ 72 किलो 403 ग्राम गांजा बरामद हुआ. यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने दी.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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