24.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 06:51 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

केशोपुर पंचायत में लगा विधिक जागरूकता शिविर

Advertisement

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को झाझा प्रखंड के अंतर्गत केशोपुर पंचायत के महादलित टोला में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

जमुई. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को झाझा प्रखंड के अंतर्गत केशोपुर पंचायत के महादलित टोला में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. इस दौरान लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी गयी. शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता पंकज कुमार शर्मा एवं पाराविधिक सेवक अविनाश पांडे द्वारा किया गया. ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 एवं संशोधन 2019 के बारे में लोगों को जागरूक किया. उन्होंने बताया कि इस अधिकार के तहत कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना की मांग कर सकता है. इस अधिनियम से सरकारी कामकाजों में भ्रष्टाचार से मुक्त करने में सहायता मिली है क्योंकि सूचना के अधिकार के माध्यम से कोई भी नागरिक उनके कार्यकलापों के विषय में जानकारी मांग सकता है. एक आवेदक द्वारा यदि आपको किसी विभाग से वांछित सूचना चाहिए तो आप उसे विभाग से सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसे 30 दिन के अंदर संबंधित विभाग को आवेदक को प्रदान करना होता है. आरटीआई एक्ट के फायदे के अलावा निशुल्क विधिक सेवा के विषय में भी लोगों को जानकारी दी गई. जिला प्राधिकार द्वारा आम जनों को निशुल्क विधिक सुविधा प्रदान करने के लिए पराविधिक सेवक एवं पैनल अधिवक्ता प्रतिनियुक्ति है, जिसे आप सलाह एवं सहायता प्राप्त कर सकते हैं. प्राधिकार कार्यालय में भी फ्रंट ऑफिस की व्यवस्था है जहां कोई भी व्यक्ति जिसे विधिक सेवा प्राप्त करना है जाकर आवेदन दे सकता है. नालसा के ऑनलाइन पोर्टल पर भी आवेदन दिया जा सकता है सारे प्रकार की विधिक सेवाएं बिल्कुल निशुल्क है. उन्होंने लोगों से आवाहन किया कि वे आवश्यकता पड़ने पर इन सेवाओं का लाभ अवश्य लें.

- Advertisement -

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें