15.1 C
Ranchi
Saturday, February 8, 2025 | 10:39 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Dhanbad News: संजय हत्याकांड में एक ही परिवार के छह सदस्यों को उम्रकैद

Advertisement

Dhanbad News: जयप्रकाश नगर निवासी संजय सिंह की हत्याकांड में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने एक ही परिवार के छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Dhanbad News: जयप्रकाश नगर निवासी संजय सिंह की हत्याकांड में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने एक ही परिवार के छह लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी.

Dhanbad News: धनबाद के जयप्रकाश नगर निवासी संजय सिंह की हत्याकांड मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम कुलदीप की अदालत ने एक ही परिवार के छह सदस्यों को उम्रकैद की सजा सुनायी. अदालत ने मामले के नामजद जय प्रकाश नगर के ही रहने वाले अजय सिंह, पिता स्व. चंद्रदेव सिंह, अजय सिंह पिता रामदुलार सिंह, उज्जवल कुमार सिंह, भुनेश्वर सिंह, रेवत सिंह एवं विजय प्रताप सिंह को उम्रकैद तथा 12-12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. 18 दिसंबर 2024 को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था. इस संबंध में जय प्रकाश नगर निवासी राजकुमार सिंह की शिकायत पर आठ लोगों के विरुद्ध धनबाद थाना में तीन अप्रैल 2007 को मामला दर्ज कराया था.

10 लाख रंगदारी नहीं देने पर की गयी थी हत्या

प्राथमिकी के मुताबिक जयप्रकाश नगर में राजकुमार सिंह ने जमीन खरीदी थी, जिस पर गेट लगाने के लिए राजकुमार सिंह अपने भाई संजय सिंह के साथ वहां गये थे. इस दौरान अजय सिंह ने धमकी दी थी कि राजेंद्र भैया के इजाजत के बगैर कोई काम यहां नहीं होगा. तीन फरवरी 2007 को राजकुमार सिंह, संजय सिंह, नीरज सिंह, रिशु सिंह जमीन पर गये, तभी अजय सिंह, विजय सिंह 20-25 अन्य लोगों के साथ हथियार से लैस होकर वहां पहुंचे और 10 लाख रुपया रंगदारी की मांग की. अजय सिंह ने अपने भाई, पुत्र तथा भतीजे को कहा कि राजेंद्र भैया और विनोद भैया कहे हैं कि जान से मार दो. आरोप था कि अजय सिंह के ललकारने पर विजय प्रताप सिंह ने तलवार से संजय सिंह के सर पर वार कर दिया. इससे वह जमीन पर गिर गया. अजय सिंह संजय की पेट पर खड़ा हो गया और रॉड से सर पर प्रहार कर दिया. संजय को बचाने उसका ड्राइवर गोपाल गया, तो उसे भी रॉड से मारकर जख्मी कर दिया. दोनों को इलाज के लिए सेंट्रल अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान संजय की मौत हो गयी. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 30 जून 2007 को उपरोक्त आरोपियों के अलावा विनोद सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था. एक सितंबर 2009 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई. अभियोजन ने मामले में 12 गवाहों का परीक्षण कराया. सुनवाई दौरान आरोपी विनोद सिंह की मौत हो गयी थी. वहीं अदालत ने राजेंद्र सिंह को रिहा कर दिया था. अभियोजन ने वादी राजकुमार सिंह, नीरज कुमार सिंह, रिशु सिंह, मंटू सिंह व शोभा रंजन सिंह की गवाही कराकर अभियुक्तों को सजा दिलाने में सफल रहा.

दहेज हत्या में पति समेत चार को 10 साल कारावास की सजा

दहेज के लिए विवाहिता जहाना परवीन की जलाकर हत्या मामले में शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने पति समेत चार लोगों को 10 साल कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने मामले के नामजद झरिया निवासी मो एहसान अली (पति), मुसायदा खातून (सास), मोहम्मद सोनू (देवर) तथा शहाबुद्दीन (ससुर) को एकमत होकर दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में 10 साल कठोर कारावास तथा साक्ष्य छुपाने के अपराध में तीन वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक अवधेश कुमार ने किया. अदालत ने अभियुक्तों को 13 दिसंबर 2024 को दोषी करार दिया था. अदालत ने सभी सजा एक साथ चलने का निर्देश दिया है. साथ ही, जुर्माना की राशि पीड़िता के परिजन को देने का निर्देश दिया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की भी सजा दी है.

मृतका के पिता ने दर्ज कराया था मामला

मृतका जहाना परवीन के पिता अब्बास प्यादा की शिकायत पर झरिया थाना में 12 अक्तूबर 2019 को मामला दर्ज किया गया था. मृतका की शादी मोहम्मद एहसान के साथ वर्ष 2017 में हुई थी. आरोप था कि शादी के एक माह बाद से आरोपियों ने एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर जहाना परवीन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. 10 नवंबर 2019 को मृतका के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी. आरोप था कि 12 नवंबर 2019 को आरोपियों ने जहाना को जला कर मार दिया था. अनुसंधान के बाद पुलिस ने नौ जनवरी 2020 को आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. अदालत ने 17 दिसंबर 2021 को आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया. केस विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक श्री कुमार ने 10 गवाहों का मुख्य परीक्षण कराया था.

- Advertisement -

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें