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झारखंड में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में फिर बदलाव, असाध्य रोग से ग्रसित हुए तो भी हो सकेगा अंतर जिला ट्रांसफर

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Jharkhand Teacher Transfer: झारखंड में शिक्षक स्थांतरण नियमावली में फिर से बदलाव करने की तैयारी चल रही है. अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान फिर से बदलाव की अवश्यकता महसूस की गयी.

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Jharkhand Teacher Transfer Policy, रांची : झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में फिर बदलाव होगा. स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. इससे पूर्व वर्ष 2022 में शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में बदलाव हुआ था. इसके बाद शिक्षकों के गृह जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी. शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण के दौरान नियमावली के कुछ प्रावधान में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गयी थी. इसके बाद अब फिर से इसमें बदलाव की तैयारी की जा रही है.

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अंतर जिला स्थानांतरण के लिए क्या है नियमावली

नियमावली में वर्तमान में अंतर जिला स्थानांतरण के लिए तय की गयी प्राथमिकता में अलग-अलग जोन में पदस्थापन, उम्र, प्राथमिकता के अनुरूप कोटि पर अलग-अलग अंक का निर्धारण किया गया है. इसके अलावा शिक्षक के असाध्य रोग से ग्रसित होने पर अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान है. इसमें अब शिक्षक के परिजनों को भी शामिल किया जा सकता है. शिक्षक के परिजन में किन्हें शामिल किया जाये, इसका निर्धारण नियमावली में संशोधन के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया जायेगा. इसके अलावा महिला शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर पूर्व में तय की गयी प्राथमिकता में भी बदलाव किया जायेगा.

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अलग-अलग जोन को लेकर किया गया है नियमावली का निर्धारण

झारखंड में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर वर्तमान नियमावली अलग-अलग जोन का निर्धारण किया गया है. इसके तहत जोन-1 में नगर निगम/नगर पंचायत और अन्य नगर निकाय, जो नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में अवस्थित विद्यालय शामिल हैं. वहीं, जोन-2 में ऐसे पंचायत क्षेत्र का विद्यालय जिसमें अनुमंडल, प्रखंड मुख्यालय अवस्थित है. जोन-3 में अनुमंडल व प्रखंड पंचायत से पांच किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालय शामिल है. इसमें भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है.

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