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Court News : पूर्व विधायक समरीलाल की अवमानना याचिका पर उप सचिव को नोटिस

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Court News: झारखंड हाइकोर्ट ने कांके के पूर्व विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की

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रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने कांके के पूर्व विधायक समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद सरकार के उप सचिव रेचल मिंज को अवमानना का नोटिस जारी किया.

12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

खंडपीठ ने पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी समरीलाल ने अवमानना याचिका दायर की है.

क्या है मामला

पूर्व में सुरेश बैठा व राज्य सरकार ने समरीलाल के जाति प्रमाण पत्र के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील याचिका दायर की थी. समरीलाल ने भी एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. अपील पर सुनवाई के दाैरान खंडपीठ को बताया गया था कि इस मामले में समरीलाल के खिलाफ चुनाव याचिका भी हाइकोर्ट में लंबित है. इस पर खंडपीठ ने कहा कि था कि एक ही मामले पर दो कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकती है. चुनाव याचिका में जो आदेश आयेगा, उससे यह मामला डिसाइड होगा. इसके बाद प्रार्थी व प्रतिवादी की अोर से अपनी-अपनी अपील याचिका वापस ले ली गयी थी. एक बार फिर समरीलाल को विभाग से जाति प्रमाण पत्र के मामले में जाति छानबीन समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया. इसके बाद समरी लाल ने अवमानना याचिका दायर की.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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