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हर नगर निकाय में बिल्डिंग प्लान के लिए बनेगी अनुमोदन समिति

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महानगर सहित राज्य की प्राय: सभी नगर निगमों व नगरपालिका क्षेत्रों में अवैध निर्माण के आरोप सामने आते रहे हैं.

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कोलकाता. महानगर सहित राज्य की प्राय: सभी नगर निगमों व नगरपालिका क्षेत्रों में अवैध निर्माण के आरोप सामने आते रहे हैं. अवैध निर्माण पर अब रोक लगाने के लिए राज्य बंगाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. नगर निगमों व नगरपालिका क्षेत्रों में आवास निर्माण की अनुमति देने के लिए नयी अनुमोदन समिति का गठन करने का फैसला किया है. सभी नगर निगमों व नगरपालिकाओं में यह समिति गठित होगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ महीने पहले अधिकारियों के साथ एक बैठक में अवैध निर्माण के मुद्दे पर नाराजगी व्यक्त की थी. इसके बाद से निर्माण अनुमति प्रक्रिया में बदलाव लाने की कवायद शुरू हो गयी. नये नियमों के तहत, पार्षदों की भूमिका सीमित कर दी जायेगी. अब तक, नगरपालिकाओं में ‘बोर्ड ऑफ काउंसिलर्स’ के जरिये आवास निर्माण की अनुमति दी जाती थी, जिसमें पार्षदों की भी अहम भूमिका होती थी. लेकिन अब यह व्यवस्था खत्म कर दी गयी है. इसके स्थान पर नयी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें संबंधित निकाय के मेयर या चेयरमैन, नगरपालिका के सीइओ, बिल्डिंग विभाग के इंजीनियरों के अलावा वित्त विभाग के अधिकारी समिति का हिस्सा होंगे. हालांकि, पार्षद अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं होगा. शहरी विकास विभाग के अधिकारी के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है. इसे रोकने के लिए यह पहल शुरू की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, इस नयी प्रक्रिया को दिसंबर के अंत तक लागू करने की योजना है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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