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Giridih News: चाल धंसने से मजदूर की मौत के तीन दिन बाद भी नहीं मिला शव, संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज

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Giridih News: गिरिडीह कोलियरी अंतर्गत फुसकी बंगला के पास कोयले की अवैध खदान संचालन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत के मामले में मुफस्सिल थाना पुलिस गहन जांच में जुटी है. हालांकि अब तक चाल धंसने से मृत मजदूर का शव तो नहीं मिल पाया है, लेकिन मृत मजदूर के परिजन तक पहुंचने की कोशिश में मुफस्सिल थाना पुलिस जुटी हुई है. साथ ही पूरे मामले का सत्यापन किया जा रहा है.

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गिरिडीह कोलियरी अंतर्गत फुसकी बंगला के पास कोयले की अवैध खदान संचालन के दौरान चाल धंसने से एक मजदूर की मौत के मामले में मुफस्सिल थाना पुलिस गहन जांच में जुटी है. हालांकि अब तक चाल धंसने से मृत मजदूर का शव तो नहीं मिल पाया है, लेकिन मृत मजदूर के परिजन तक पहुंचने की कोशिश में मुफस्सिल थाना पुलिस जुटी हुई है. साथ ही पूरे मामले का सत्यापन किया जा रहा है.

इधर, इस घटना के बाद सीसीएल सुरक्षा विभाग ने मुफस्सिल थाना प्रभारी के नाम एक आवेदन देकर नामजद पांच खंता संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. सीसीएल सुरक्षा प्रभारी मनोज सुंडी ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि गत 14 दिसंबर 2024 को सुबह 9.30 बजे सीसीएल प्रबंधन, सुरक्षा विभाग व मुफस्सिल प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के फलस्वरूप ओपेनकास्ट एरिया के फुसकी बंगला के पूर्वी भाग में अवैध खंता का डोजरिंग किया जा रहा था. इसी बीच विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि एक अवैध खंता में चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी है.

इसके बाद मुफस्सिल थान के सहयोग से गहन छानबीन व निरीक्षण किया गया. जंगल में काफी सर्च करने के बावजूद कहीं कोई अप्रिय वारदात की पुष्टि नहीं हुई. प्राथमिकी में श्री सुंडी ने कहा है कि छह दिसंबर 2024 को 14 अवैध खंता की डोजरिंग की गयी थी. लेकिन डोजरिंग के कुछ ही दिन बाद आरोपी खंता खोलकर कोयला निकालने का काम करने लगते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए 14 दिसंबर को भी डोजरिंग अभियान रखा गया था. डोजरिंग के साथ-साथ खंता संचालकों की जांच पड़ताल कर उनका नाम भी उजागर किया है. मनोज मंडल, दुलारचंद रवानी, धीरज रवानी, भगत राय व खोशी मंडल पर अवैध खंता संचालन का आरोप है. इसके अलावा करीब 10 अज्ञात व्यक्तियों पर भी इस अवैध उत्खनन में शामिल होने का आरोप है. सुरक्षा प्रभारी श्री सुंडी ने कहा है कि ओपेनकास्ट एरिया में उपरोक्त व्यक्तियों के द्वारा अवैध तरीके से खंता का संचालन कर कच्चा कोयला निकालता है और साईकिल, मोटरसाईकिल एवं बैलगाड़ी के सहयोग से कोयला को अंयत्र खपाता है. इससे सीसीएल को भारी आर्थिक क्षति हो रही है. उन्होंने इस मामले में समुचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

पूरे मामले की हो रही है गहन जांच : श्याम किशोर महतो

इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने कहा कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है. उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्रभारी के आवेदन पर खंता संचालक मनोज मंडल, दुलारचंद रवानी, धीरज रवानी, भगत राय व खोशी मंडल के खिलाफ कांड संख्या 369/2024 के तहत मामला दर्ज किया गया है. अवैध खंता में दबने से मजदूर की मौत के मामले पर श्री महतो ने कहा कि जिस मजदूर की मौत होने की खबर है, उसके बारे में छानबीन की जा रही है. उन्होंने कहा कि जिस-जिस खंता संचालक का नाम आया है, उसके बारे में सत्यापन किया जा रहा है. साथ ही इनलोगों का सहयोगी कौन-कौन लोग है, इसकी भी जांच की जा रही है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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