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अब दूसरे पक्ष ने चिकित्सकों को नामजद करते हुए दर्ज कराया काउंटर केस

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जेएलएनएमसीएच में मारपीट मामले ने नया मोड़ ले लिया है. उक्त मामले में पुलिस ने अस्पताल अधीक्षक डॉ केके सिन्हा के लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर पांच आरोपितों को जेल भेज दिया था. अब मामले में मरीज के परिजनों की ओर से चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों को नामजद आरोपित बनाते हुए केस दर्ज कराया गया है. मामले में परिजनों के पक्ष से मृतक रन्नुचक निवासी टुनटुन साह के भाई मुकेश साह के लिखित आवेदन पर केस दर्ज किया गया है. उन्होंने आवेदन में आरोप लगाया है कि उनके भाई टुनटुन साह और उनके दामाद कन्हैया साह सड़क हादसे में घायल हो गये थे. देर रात मायागंज अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल कर्मियों से उनका इलाज कराने की विनती की. पर डॉ आवेश और डॉ आमिर के द्वारा अन्य डाक्टरों को बुला लिया गया. उन्होंने राजा, मधु, निखिल, हंसराज, मासूम सहित अन्य अस्पतालकर्मियों पर लोहे के राॅड से मार कर उनका सिर फोड़ देने का आरोप लगाया है. उन्होंने अपनी पत्नी पिंकी देवी के साथ बदसलूकी करने का भी आरोप लगाया है. दिये गये आवेदन के आधार पर बरारी पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है. उल्लेखनीय है कि अधीक्षक के लिखित आवेदन पर दर्ज केस के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान की. पुलिस ने मामले में मृत्युंजय कुमार, करण कुमार, मुकेश साह, अजीत साह, जयराम भारती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. किशोर से अप्राकृतिक यौनाचार मामले में आरोपित दोषी करार जगदीशपुर (बाइपास) थाना में तीन साल पूर्व हुए किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार मामले में सोमवार को कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी की. पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 की अदालत में सुनवाई चल रही थी. मामले में कोर्ट ने कांड के नामजद आरोपित इम्तियाज उर्फ सोनू को दोषी करार दिया है. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गयी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि मामले में एक बालिग की गिरफ्तारी हुई थी. साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया गया था.

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